नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की बीजेपी विधायकों की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट 24 जनवरी को फैसला सुनाएगा. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच फैसला सुनाएगी. हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुनवाई के दौरान विधानसभा के स्पीकर और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखे जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं. विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया था कि विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है. ऐसे में अभी सीएजी की रिपोर्ट पेश करने से कोई सार्थक जरुरत पूरी नहीं होगी.
याचिकाकर्ता बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि कोर्ट स्पीकर को विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्देश दे सकती है. तब कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सवाल ये है कि क्या कोर्ट अपनी ओर से स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दे सकती है. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी प्रेस कांफ्रेंस किया. क्या कोर्ट इस केस में राजनीतिक हथियार के रुप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तब कोर्ट ने कहा था कि वो राजनीति में नहीं पड़ना चाहती है.
दिल्ली सरकार को फटकार: सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वकील ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वो सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने में देरी कर रही है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये और जरूरी है कि ये रिपोर्ट पेश किया जाए. बता दें कि 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने में देरी करने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी.