अलवर. शहर में दौड़ रहे दुपहिया व चौपहिया वाहनों पर अब परिवहन विभाग की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना जरूरी हो गया है. परिवहन विभाग के अनुसार इसके लिए 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है. यदि वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों पर गाइडलाइन के अनुसार दी गई तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई गई, तो विभाग की ओर से वाहन मालिकों से मोटा जुर्माना वसूला जाएगा.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जो वाहन 2012 से 2019 के बीच रजिस्टर्ड हुई थी. उनमें किसी कारणवश हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई. उन सभी वाहनों के लिए विभाग द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि अब वह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं. ऐसे वाहनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल SIAM पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर अपने सुविधा अनुसार स्लॉट ले सकते हैं.
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सतीश कुमार ने बताया कि वाहन मालिकों को इस तरह से स्टॉल आवंटित किए गए हैं जिनके वाहन के रजिस्टर्ड नंबर के आखिरी अंक 1-2 हैं, उनके लिए 29 फरवरी अंतिम तिथि दी गई थी. 3-4 अंक वाले वाहन मालिकों को 31 मार्च तक, 5-6 अंक वाले वाहन मालिकों को 30 अप्रैल तक, 7-8 अंक वाले वाहन मालिकों को 31 मई तक व जिनके वाहन में 9 व 0 आखिरी अंक हैं, उन सभी वाहन मालिकों को 30 जून तक की समय अवधि दी गई है. इन तारीख तक वाहन मालिक अपना स्टॉल बुक कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकता है. इसके लिए विभाग की और से निर्धारित दर तय की गई है जो की अलग-अलग वहां के अनुसार अलग-अलग है.