शेखपुरा:पत्नी की निर्मम हत्या के आरोप मेंशेखपुरा में पति को आजीवन कारावासकी सजा सुनाई गई है. जिला न्यायालय में जिला जज दिग्विजय कुमार ने आरोपी पति सहित तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा मिलने के बाद पति और अन्य लोग कोर्ट परिसर में ही फूट-फूटकर रोने लगे. तीनों आरोपी जिले के चेवड़ा के रहने वाले हैं. अदालत ने पिछले दिनों तीनों को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था. अब सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.
मौत से पहले डॉक्टर के समक्ष दिया था बयान:जानकारी के अनुसार महिला ने मौत से पहले डॉक्टर के सामने अपना बयान दिया था. जिसको अभियोजन पक्ष ने प्रभावी तरीके से न्यायालय में पेश किया. कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तीनों को दोषी पाया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया लेकिन अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इस मामले को रफा-दफा कर दिया और न्यायालय के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में आरोपितों को क्लीन चिट दे दिया था. हालांकि बाद में न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया और 1 जून 2022 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया.
क्या बोले जिला लोक अभियोजक?:इस मामले की जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि पवन कुमार यादव अपने परिजन बलदेव यादव और कुंती देवी के साथ मिलकर विवाहित पत्नी सुनीता देवी को 11 मई 2016 को आग लगाकर जान मारने का प्रयास किया था. इस घटना में 60% से ज्यादा जली हालत में उसे इलाज के लिए जमुई जिला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने पर अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान विवाहिता ने 25 जून 2016 को दम तोड़ दिया था.