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कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हिंसा बड़ी चुनौती, आसरा फाउंडेशन ने की तरफ न्यायिक अधिकारियों के साथ कार्यशाला - महिलाओं के साथ हिंसा

Crime in Rajasthan, राजस्थान में कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा को रोकने और उसके कानूनी पहलुओं पर जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित की गई. आसरा फाउंडेशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई.

Woman Crime in Rajasthan
न्यायिक अधिकारियों के साथ कार्यशाला

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 27, 2024, 9:30 AM IST

जयपुर. प्रदेश में कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा को रोकना बड़ी चुनौती बनती जा रही है. कानूनी पहलुओं पर जागरूकता अभाव इसका एक बड़ा कारण है. पॉश की जागरूकता बड़े और महिलाओं को उनके अधिकारों की जनकारी हो इसको लेकर आसरा फाउंडेशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. सेशन कोर्ट के सभागार में आयोजित हुई इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर के द्वारा की गई. कार्यशाला में जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर जिला के न्यायिक अधिकारीगण और कर्मचारीगण को पॉश एक्ट के बारे में जागरूक किया गया.

कानून की जानकारी नहीं : आसरा फाउंडेशन की सचिव मंगला शर्मा ने बताया कि राजस्थान में लगातार कार्यस्थल पर यौन हिंसा के साथ-साथ महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पॉश के तहत महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर हिंसा को कैसे रोका जा जाए और विभाग, संस्था के माहौल में एक स्वतंत्र, सुरक्षित और संवेदनशील स्थिति वातावरण कैसे बनाएं. इसको लेकर कार्यशाला में पॉश ट्रेनर डॉ. विजयलक्ष्मी शर्मा ने कानून को लेकर बारीकी से जानकारी दी गई.

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कार्यशाला में पॉश कमेटी और पॉश एक्ट के बारे में बताया गया. कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट विवेक शर्मा द्वारा किया गया. इस संबंध में तैयार ब्रॉशर एवं पोस्टर का विमोचन किया गया. फाउंडेशन की अध्यक्ष चांद कंवर ने बताया कि संस्था पॉश की जागरूकता के लिए काम कर रही है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अश्का राव ने बताया कि इस अधिनियम के तहत पॉश कमेटी का विवरण सभी कार्यालयों के बाहर लगाया जाना अनिवार्य है. कार्यक्रम में शिवांगी, राजेश और एडवोकेट रजत दूबे, प्रतिभा, नीरज तथा अरुण उपस्थित रहे.

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