देहरादून: स्पेशल जज पॉक्सो अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पुलिस द्वारा दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.
युवक नाबालिग पर बना रहा था शादी करने का दबाव, मना करने पर किया रेप, अब जेल में कटेगी जिंदगी
देहरादून में कोर्ट ने पॉक्सो के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Oct 27, 2024, 9:39 AM IST
|Updated : Oct 27, 2024, 10:33 AM IST
जानकारी के अनुसार मार्च 2023 को पटेलनगर निवासी ने कोतवाली पटेलनगर में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी एक स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी और 10 मार्च 2023 को एक युवक, निवासी लखीमपुर खीरी उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया. जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी द्वारा जब किशोरी को जबरन देहरादून से हरिद्वार ले जा रहा था तो इससे पहले किशोरी के परिवार ने उसे रेलवे स्टेशन के पास किशोरी के साथ पकड़ लिया. कोतवाली पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा मामले की विवेचना के बाद 12 मई 2023 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी.
अभियोजन अल्पना थापा ने बताया है कि किशोरी ने कोर्ट में बयान दिया कि वह युवक को पहले से जानती थी और वह उस पर शादी का दबाव बना रहा था. किशोरी द्वारा युवक को इनकार किया तो वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया. युवक ने देहरादून में ही किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था. अभियोजन की ओर से कुल छह गवाह अदालत में पेश किए गए. गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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