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बालक से कुकर्म कर कुएं में फेंकने की दी धमकी, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - 20 years of imprisonment to accused

श्रीगंगानगर में 3 साल पहले एक बालक से कुकर्म के मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 3, 2024, 7:40 PM IST

20 years imprisonment to the accused of rape
कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा (ETV Bharat Sriganganagar)

श्रीगंगानगर. जिले में बुधवार को कोर्ट ने बालक से कुकर्म करने के आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई. आरोपी पर सजा के साथ 17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. 3 साल पुराने इस मामले में फैसला आने के बाद पीडित पक्ष ने राहत की सांस ली है.

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरुचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि मामला पदमपुर क्षेत्र का है, जहां लगभग 3 वर्ष पहले गांव चक 16 बीबी निवासी सुखदेव सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके अनुसार उसके नाबालिग पुत्र के साथ तईयब हुसैन नाम के युवक ने कुकर्म किया था. बालक के पिता ने बताया कि आरोपी युवक उसके पुत्र को बहला-फुसला कर ले गया. आरोपी ने एक खेत में लगे ट्यूबवेल पर बालक को लेजाकर कुएं में फेंक कर जान से मारने की धमकी दी और जबरदस्ती कुकर्म किया. इसके बाद कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा.

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नाबालिग बालक कई दिन दर्द सहता रहा, लेकिन डर के कारण इस घटना के बारे में घर पर किसी को नहीं बताया. आखिरकार बालक ने अपने मामा को एक दिन मोबाइल पर सारी घटना के बारे में जानकारी दी, तो बालक के पिता ने पदमपुर पुलिस थाना में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया. जिसकी जांच करणपुर सीओ को सौंपी गई. करणपुर सीओ ने इस मामले में जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की.

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विशिष्ट लोक अभियोजक गुरुचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. आरोपी को 20 साल की कैद और 17 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं देने की स्तिथि में आरोपी को साढ़े तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

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