श्रीगंगानगर. जिले में बुधवार को कोर्ट ने बालक से कुकर्म करने के आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई. आरोपी पर सजा के साथ 17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. 3 साल पुराने इस मामले में फैसला आने के बाद पीडित पक्ष ने राहत की सांस ली है.
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरुचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि मामला पदमपुर क्षेत्र का है, जहां लगभग 3 वर्ष पहले गांव चक 16 बीबी निवासी सुखदेव सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके अनुसार उसके नाबालिग पुत्र के साथ तईयब हुसैन नाम के युवक ने कुकर्म किया था. बालक के पिता ने बताया कि आरोपी युवक उसके पुत्र को बहला-फुसला कर ले गया. आरोपी ने एक खेत में लगे ट्यूबवेल पर बालक को लेजाकर कुएं में फेंक कर जान से मारने की धमकी दी और जबरदस्ती कुकर्म किया. इसके बाद कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा.
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