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पत्नी की मौत के बाद बक्से में छिपा दिया था शव, कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा - wife death case - WIFE DEATH CASE

पत्नी की मौत के मामले में पति को कोर्ट ने 5 साल की कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 201 के तहत 1 साल की साधारण कैद व 5,000 रुपये का जुर्माना और आईपीसी की धारा 498 के तहत भी 1 साल की साधारण कैद व 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

जिला एवं सत्र न्यायालय नाहन
जिला एवं सत्र न्यायालय नाहन (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 10, 2024, 5:24 PM IST

Updated : Aug 10, 2024, 6:41 PM IST

सिरमौर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने आरोपी सुनील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी मोतीपुर, जिला लखीमपुर (उत्तर प्रदेश) को पत्नी की मौत के मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी को 5 साल की साधारण कैद और 20,000 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 201 के तहत 1 साल की साधारण कैद व 5,000 रुपये का जुर्माना और आईपीसी की धारा 498 के तहत भी 1 साल की साधारण कैद व 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की.

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंबा सुरील ने देते हुए बताया कि आरोपी सुनील कुमार अपनी पत्नी के साथ जिला सिरमौर के पुरुवाला में किराये का कमरा लेकर रहता था. 4 मार्च 2021 को पुलिस को सूचना मिली कि सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कमरे का दरवाजा खुलवाया. कमरे में एक लोहे का बक्सा मिला, जिसमें उसकी पत्नी का शव था.

पुलिस जांच में पता चला कि सुनील कुमार अपनी पत्नी पर शक करता था और अकसर उसके साथ लड़ता था. 2 मार्च 2021 को सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के साथ लड़ाई की और उसकी पत्नी ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. आरोपी ने शव को लोहे के बक्से में छिपा दिया था. इस मामले में अदालत ने 27 गवाहों और तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और दोषी पति को उपरोक्त सजा सुनाई.

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Last Updated : Aug 10, 2024, 6:41 PM IST

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