बूंदी.नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या 2 के न्यायाधीश बालकृष्णन मिश्र ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 12 जुलाई 2022 को नैनवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी छोटी बेटी स्कूल में किताबें जमा कराने के लिए गई थी, लेकिन वह वहां से वापस गांव नहीं आई.
इधर-उधर तलाश किया, लेकिन पता नहीं चला. नैनवा थाना पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की और पीड़िता को दस्तयाब कर लिया. पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी अशोक कुमार निवासी बिहारीपुरा थाना करवर ने जयपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग के साथ विवाह भी रचा लिया. पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया. मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र राजाराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.