रुद्रपुर: 11 वर्षीय नाबालिग शिष्य से कुकर्म करने के मामले में जिला सत्र एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर की पॉस्को कोर्ट ने मंदिर के मुख्य पुजारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 55 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट के समक्ष 7 गवाह पेश किए गए.
नाबालिग शिष्य के साथ कुकर्म करने वाले मंदिर के मुख्य पुजारी को जिला सत्र एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर की पॉस्को कोर्ट ने 20 वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया बाजपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में 10 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की क़रीब तीन वर्ष पूर्व उसकी राह चलते ग्राम हैडाखान मल्ला पोस्ट देवली थाना मुक्तेश्वर नैनीताल निवासी बाबा गणेशानन्द जोशी उर्फ़ गणेश दत्त से मुलाकात हुई. इस दौरान उसने बताया कि वह इस समय कालाढूंगी में पाटकोट शिवमंदिर का मुख्य पुजारी है. उसने कहा मैं तुम्हारे बेटे को सुधार दूंगा. उसका गुरूकुल वृन्दावन में दाख़िला करा दूंगा.
बाबा 2022 के चैत्र के नवरात्रों में उसके घर पर आये. बाबा ने 9 दिनों तक शमशान भूमि में भक्ति की और दसवें दिन हवन पूजन किया. इस दौरान बेटा उनके साथ सेवा करता रहा. जिसके बाद उसने अपने 11 वर्षीय नाबालिग बेटे को बाबा के साथ भेज दिया. जिसके बाद बाबा एवं बेटे के साथ उसकी फोन पर बात होती रहती थी. आरोप है की कुछ समय से बाबा उसके बेटे को परेशान करने लगा. 7 मई 2022 को वह मन्दिर पहुंचा तो बेटा उसके गले लगकर बहुत रोया. जिसके बाद वह बेटे को घर ले आया. जिसके बाद बेटे ने बताया बाबा उससे दिन भर काम कराता था. रात को उसके साथ जबरन कुकर्म करता था. मना करने पर धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार डालूंगा. पुलिस ने बालक का मेडिकल करवाया. जिसमें उसके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई. जिसके बाद पुलिस ने दुराचारी बाबा को गिरफ़्तार कर जेल भेजा. आरोपी बाबा के खिलाफ पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में मुक़दमा चला. जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश किए.
जिसके बाद शुक्रवार को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने कुकर्मी बाबा गणेशाननद जोशी उर्फ़ गणेश दत्त को 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास का सजा सुनाई. साथ ही 55 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाने के आदेश भी कोर्ट ने दिये.
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