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सपा नेत्री की अग्रिम जमानत खारिज, पति ने दर्ज कराया था मुकदमा, जानिए पूरा मामला

Anticipatory Bail of Juhi Prakash:न्यायालय ने सपा नेता जूही प्रकाश की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 8 hours ago

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जूही प्रकाश की अग्रिम जमानत खारिज (Etv Bharat)

आगरा:जिले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने सपा नेत्री पूर्व मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है. सपा नेत्री के खिलाफ पति योगेंद्र प्रताप सिंह ने ​सितंबर 2024 में सिकंदरा थाना में जानलेवा हमला और रंगदारी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सपा नेत्री ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था. इधर, मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा नेत्री जूही प्रकाश ने पति के खिलाफ मोर्चा खोला दिया था. सोशल मीडिया पर पति पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी. इस पर महिला थाना ने सपा नेत्री जूही प्रकाश की तहरीर पर पति पर जानलेवा हमले के साथ ही दहेज उत्पीड़न में ससुरालीजन और दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

बता दें, कि रुई की मंडी निवासी जूही प्रकाश सपा नेत्री ने सपा की टिकट पर महापौर पद पर नगरीय निकाय चुनाव मैदान में उतरी थीं. सपा नेत्री ने सिकंदरा थाना में पति योगेंद्र प्रताप सिंह ने सितंबर 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें सपा नेत्री पर जानलेवा हमला समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले को लेकर ही सपा नेत्री ने पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड से मुलाकात करके पति और ससुरालीजनों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था.

पति ने लगाए थे ये गंभीर आरोप, दर्ज हुआ था मुकदमा:सिकंदरा थाना में दर्ज मुकदमे के वादी योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, पत्नी जूही प्रकाश से सन 2019 में फेसबुक से जान पहचान हुई थी. उसने उन्हें बातों के जाल में फंसा लिया. जब सपा से महापौर पद के लिए टिकट मिला तो चुनाव लड़ने के लिए मुझसे 50 लाख रुपये की मांग की. रुपये नहीं देने पर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. तब मैंने डर से सपा नेत्री को चुनाव के लिए 35 लाख रुपये दिए. इसके बाद सपा नेत्री ने पेट्रोल पंप कब्जा करने को लेकर मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

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उसने 31 मई 2024 को मेरे और परिजन के खिलाफ डीसीपी सिटी को प्रार्थनापत्र देकर शिकायत की. जिस पर 1 जून 2024 को आर्यसमाज मंदिर में जूही प्रकाश से शादी कर ली. दो दिन बाद परिवार से अलग रहने को मजबूर कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि 17 सितंबर को पत्नी जूही प्रकाश ने उनके सिर पर बोतल मारकर दी. बोतल टूटने पर उसे पेट में घोंप कर हत्या का प्रयास किया. इस मामले में ही सपा नेत्री जूही प्रकाश ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था. इस पर शनिवार को सुनवाई हुई थी. जिसमें वादी योगेंद्र प्रताप सिंह पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया. इस पर वादी के अधिवक्ता ने विरोध किया ओर सपा नेत्री के पूर्व के आपराधिक इतिहास अदालत में भी पेश किए. इस पर सपा नेत्री की अग्रिम जमानत पार्थना पत्र खारिज कर दिया गया.

सपा नेत्री की तहरीर पर पति के खिलाफ मुकदमा:आगरा पुलिस कमिश्नर ने सपा नेत्री जूही प्रकाश की तहरीर पर महिला थाना पुलिस को मुकदमा लिखने के निर्देश दिए. इसमें जूही प्रकाश ने पति योगेंद्र प्रताप सिंह पर शरीरिक शोषण का भी आरोप लगाया है. इस मुकदमे में पति योगेंद्र प्रताप सिंह, सास हरदेवी, ससुर हाकिम सिंह, जेठ वीपी सिंह, ननद नीलम सिंह, दोस्त शिवम सागर, संजय निगम और वीरेंद्र प्रताप सिंह नामजद किए गए हैं.

ये लगाए पति और ससुलीजनों पर गंभीर आरोप:सपा नेत्री जूही प्रकाश ने बताया कि पति योगेंद्र प्रताप सिंह से 2020 में मुलाकात हुई थी. इसके बाद जून 2024 में शादी कर ली. जब ससुराल पहुंची तो ससुरालीजनों ने 50 लाख रुपये दहेज की मांग की. मैंने रकम देने में असमर्थता जताई तो मेरा उत्पीड़न शुरू कर दिया. आरोप लगाया कि मुझे घर से निकाल दिया. जिसके चलते में सिकंदरा स्थित किराए के एक फ्लैट में रहने लगी. जहां पर पति योगेंद्र प्रताप सिंह ने मेरा उत्पीड़न शुरू कर दिया. मेरे साथ आए दिन मारपीट की. सपा नेत्री जूही प्रकाश का आरोप है कि पति के कई युवतियों के साथ वीडियो मैंने देखे तो मेरे साथ मारपीट की. जब खुद फंसने लगा तो पति ने मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा सिकंदरा में लिखा दिया.



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