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नमकीन के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को कोर्ट ने दी सजा, लगाया इतने रुपये जुर्माना - NAMKEEN SAMPLE FAIL IN MANDI

दो बार नमकीन के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को कोर्ट ने सजा सुनाई. डिटेल में पढ़ें खबर...

नमकीन के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को सजा
नमकीन के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को सजा (कॉन्सेप्ट इमेज)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 8, 2025, 2:23 PM IST

मंडी: सरकाघाट में दो बार नमकीन के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को कोर्ट में पूरा दिन खड़ा रहने की सजा भुगतनी पड़ी. इसके साथ ही कोर्ट ने दुकानदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

नमकीन में मानकों से अधिक थी सल्फर ऑक्साइड की मात्रा

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया जिला की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदार द्वारा बेची गई नमकीन के सैंपल भरे थे. दो बार लैब में टेस्ट करवाने के बाद सैंपल फेल हो गए. विभाग की टीम ने पहली बार 11 अगस्त 2023 को सैंपल भरे थे जिसके बाद कंडाघाट लैब की रिपोर्ट में ये सैंपल फेल पाए गए. "रिपोर्ट में बताया गया कि दुकानदार द्वारा जो नमकीन बेची जा रही है उसमें सल्फर ऑक्साइड की मात्रा तय मानकों से अधिक पाई गई थी और यह खाने योग्य नहीं थी."

दूसरी जांच में भी फेल हुए थे नमकीन के सैंपल

विभाग की इस रिपोर्ट पर उक्त दुकानदार द्वारा आपत्ति जताते हुए दोबारा सैंपल जांच की मांग की गई थी जिसके बाद विभाग की टीम ने 3 जनवरी 2024 को दोबारा नमकीन के सैंपल राष्ट्रीय फूड लैब मैसूर भेजे थे. एलडी ठाकुर ने बताया "दूसरी बार भी जांच में यह सैंपल फेल पाए गए. वहीं, दुकानदार बिल भी पेश नहीं कर पाया था, जिस कंपनी से उसने यह नमकीन खरीदी थी. इसके बाद नियमों के तहत दुकानदार पर कार्रवाई करने की फाइल सरकार को भेजी गई जहां से मंजूरी मिलने के बाद न्याययिक दंडाधिकारी सरकाघाट की अदालत में ये मामला पेश किया गया."

दुकानदार ने स्वीकार की अपनी गलती

यहां दुकानदार ने अपनी गलती को स्वीकारा किया जिसके बाद कोर्ट ने दुकानदार को पूरा एक दिन कोर्ट परिसर में खड़ा रहने और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया दुकानदार को जो सजा सुनाई गई थी वह पूरी हो गई है. उन्होंने जिले के दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों को ही बेचें और जिस भी सामान को वह बेच रहे हैं उस कंपनी से की गई खरीद के बिल भी अपने पास रखें.

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