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महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुए फर्जीवाड़ा मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई, 4 मई को दी गई अगली तारीख - Mahendra Singh Dhoni case - MAHENDRA SINGH DHONI CASE

धोनी के साथ हुए फर्जीवाड़ा मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने 4 मई की अगली तारीख दी है.

MAHENDRA SINGH DHONI CASE
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 19, 2024, 4:35 PM IST

रांची:क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुए फर्जीवाड़े मामले में रांची के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय के कोर्ट में सुनवाई के बाद 4 मई की अगली तारीख दी गई है.

सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय की तरफ से अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सौम्या दास और मिहिर दिवाकर के वकील को यह निर्देश दिया गया कि अगली तारीख को खुद या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखें. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सभी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहा था, जो अब तक नहीं रखा गया है. इसलिए कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली तारीख तक सारे दस्तावेज पेश करने का सख्त आदेश दिया.

धोनी की तरफ से यह शिकायत उनके करीबी माने जाने वाले सीमांत लोहानी ने कराई है. धोनी की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के द्वारा उनसे 15 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़ा की गई है. शिकायत दर्ज होने के बाद 5 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोनों के खिलाफ समन जारी कर दिया था.

बता दें कि अरका स्पोर्ट्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाकर मिहिर दिवाकर सौम्या दास और महेंद्र सिंह धोनी पूरे देश में क्रिकेट अकादमी खोलना चाहते थे. जिसमें कई तरह की कागजी समझौते किए गए थे. लेकिन क्रिकेट अकादमी खोलने के दौरान मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई. जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने करार को तोड़ दिया. लेकिन सौम्या दास और मिहिर दिवाकर ने करार टूटने के बाद भी कई जगहों पर क्रिकेट अकादमी खोलने का काम चालू रखा. जिसको देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने दोनों को कानूनी नोटिस भेजा और धोनी की ओर से सीमांत लोहानी ने पूरे मामले पर कोर्ट में केस किया. मामले में शिकायतकर्ता की तरफ से धारा 420, धारा 406, धारा 467, धारा 468, धारा 471 और धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

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