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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 7 लाख से अधिक लोगों को 30 जून तक करवानी होगी ई-केवाईसी, अपात्र लोगों की होगी छटनी - National Food Security Scheme

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन वितरण में धांधली रोकने के लिए उपभोक्ताओं को सत्यापन के लिए कहा गया है. अंगूठे के निशान और आइरिस स्कैनर के जरिए ई-केवाईसी होगी. इसके लिए 30 जून तक का समय दिया गया है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (ETV Bharat File Photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2024, 7:43 PM IST

Updated : May 28, 2024, 7:54 PM IST

बूंदी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी राशन डीलर को अपनी पोस मशीन के जरिए 30 जून तक करनी होगी. योजना के तहत किसी भी तरह के अपात्र व्यक्ति और दोहरे नाम को रोकने के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की गई है. अंगूठे का निशान नहीं आने वाले उपभोक्ताओं की आइरिस स्कैनर के जरिए ई-केवाईसी होगी. इससे राशन वितरण में दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा.

जिला रसद अधिकारी शिवजीराम जाट ने बताया कि जिले में इस योजना से कुल 1,98,609 राशन कार्डधारक जुड़े हैं. इनमें से 7,43,831 सदस्यों की ई-केवाईसी होनी हैं. अगर ई-केवाईसी नहीं हुई तो 30 जून के बाद राशन लेने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसके लिए जिले की 425 राशन की दुकानों के डीलरों को इन सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के लिए कहा गया है. विभाग ने पोस मशीन में आवश्यक बदलाव भी किए हैं, जिससे डीलर अपने यहां गेहूं लेने पहुंचने वाले सदस्य के साथ उसके परिवार के शेष सदस्यों की ई-केवाईसी पोस मशीन के माध्यम से कर सकें. डीलर को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संपूर्ण जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों और विभाग की ओर से दी गई है.

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शिवजीराम ने बताया कि जिले के सभी उचित मूल्य के दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे खाद्य सुरक्षा प्राप्त लाभार्थियों को गेहूं वितरण के साथ ही पोस मशीन से पात्र लाभार्थियों की शत प्रतिशत ई-केवाईसी करें, जिससे 30 जून तक यह प्रक्रिया पूरी हो सके. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले सभी ऐसे लाभार्थी परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी करना जरूरी है. राशन डीलर को अपनी मशीन पर जुड़े राशन कार्ड देखने के लिए विभाग की ओर से लिंक भी जारी किया गया है.

सभी सदस्यों का कारण होगा सत्यापन :जिला रसद अधिकारी ने बताया किअगर परिवार में चार सदस्य हैं, तो चारों सदस्यों का अलग-अलग सत्यापन होगा, यदि कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं है, तो जितने सदस्य मौजूद हैं, उनकी केवाईसी पूरी की जाएगी. यहां उपस्थित नहीं रहने वाला सदस्य राज्य के किसी भी राशन डीलर के पास जाकर अपने राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर की जानकारी देकर ई-केवाईसी करवा सकता है. सभी राशन डीलरों को व्हाट्सएप्प ग्रुप पर भेजे गए वीडियो की सहायता से सदस्य का आसानी से ई-केवाईसी की जा सकती है. सत्यापन केवल आधार और आईरिश से ही होगा. इसमें किसी प्रकार की ओटीपी आदि की सुविधा नहीं हैं.

Last Updated : May 28, 2024, 7:54 PM IST

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