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चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को समन

Chinese Citizens visas Case: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की अदालत ने समन जारी किया है. मामला चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने का है. मंगलवार को कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 19, 2024, 4:31 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पुत्र और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया. मंगलवार को सुनवाई करते हुए स्पेशल जज एमके नागपाल ने कार्ति चिदंबरम को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. कोर्ट ने 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इस मामले में ईडी ने 25 जनवरी को कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन, पदम दुगार, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, विकास मखरिया, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और मंसूर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. वहीं, सीबीआई ने मई 2022 में पी चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था. सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ईडी ने केस दर्ज किया था.

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सीबीआई के मुताबिक, 14 मई 2022 को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के बाद 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे. सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.

सीबीआई के मुताबिक, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भास्कर रमन को 9 जून 2022 को जमानत दी थी.

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