बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या मामले में भाजपा नेता मिथिलेश सिंह समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी दोषियों को 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. वर्ष 2004 में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. 20 साल बाद इस कांड में बड़ा फैसला आया है. फैसला आने के बाद 20 साल पुरानी घटना की याद ताजा हो गई है.
हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सुनवाईः कोर्ट की इस कार्यवाही में खास बात यह है कि 2015 में बेगूसराय सेशन कोर्ट ने इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. बाद में पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर गया. हाई कोर्ट के आदेश पर बेगूसराय सेशन कोर्ट में ही दोबारा इसकी सुनवाई शुरू हुई. जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने सुनवायी की.
क्या था दोहरा हत्याकांडः 2004 में शाम्हो थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में शाम्हो थाना क्षेत्र के अकबरपुर पुरानी डीह के रहने वाले मुकेश सिंह ने मामला दर्ज कराया था. वो इस मामले का चश्मदीद गवाह भी था. पीड़ित परिवार की ओर से वकील शाह इज्जूर रहमान ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान 10 गवाहों की गवाही कराई गई.