नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को विदेश जाने की इजाजत दे दी है. स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने नवीन जिंदल को 1 फरवरी से 20 फरवरी तक विदेश जाने की इजाजत दी है. नवीन जिंदल कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपी हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नवीन जिंदल को एक करोड़ रुपये के मुचलके के आधार पर विदेश जाने की इजाजत दी.
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कोर्ट ने नवीन जिंदल को 1 फरवरी से 20 फरवरी तक मोजाम्बिक, इटली, स्पेन, चेक गणराज्य, ब्रिटेन, अमेरिका और वेनेजुएला जाने की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा कि वे विदेश यात्रा के दौरान किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इस बात की अंडरटेकिंग दी है कि वह अपनी विदेश यात्रा के दौरान कोर्ट में होने वाली कार्यवाही को चुनौती नहीं देंगे और अपनी पहचान पर कोई विवाद नहीं करेंगे.
कोर्ट ने कहा कि नवीन जिंदल को इसके पहले भी विदेश जाने की अनुमति मिली थी और वह कोर्ट की शर्तों के मुताबिक तय समय पर भारत लौट आए. नवीन जिंदल के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के तीन मामले दर्ज हैं. इनमें दो मामलों की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक और मध्यप्रदेश के उतरन नॉर्थ कोयला ब्लॉक आवंटन घोटालों की जांच कर रही है, जिसमें नवीन जिंदल आरोपी हैं. इसके अलावा नवीन जिंदल के खिलाफ दर्ज एक मामले की जांच ईडी कर रही है.
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