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RKMV में नवनिर्मित भवन का CM सुक्खू ने किया लोकार्पण, बोले- नए शिक्षण संस्थान खोलना लक्ष्य नहीं, सुविधाएं जुटाना आवश्यक - CM SUKHU ON HIMACHAL EDUCATION

सीएम सुखविंदर सिंह ने राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में बने ब्लॉक-सी भवन का लोकार्पण किया.

CM सुक्खू ने किया स्कूल भवन का लोकार्पण
CM सुक्खू ने किया स्कूल भवन का लोकार्पण (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 16, 2024, 6:36 PM IST

शिमला:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में 9 करोड़ रुपये की लागत से बने ब्लॉक-सी भवन का लोकार्पण किया. इसके बाद वह महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2023-24 में शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया. इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने दो लाख रुपये देने की घोषणा की.

सीएम सुक्खू ने आरकेएमवी की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम बनाने और नया छात्रावास बनाने के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की. उन्होंने महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और साइंस ब्लॉक के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की. वर्तमान राज्य सरकार ने सी-ब्लॉक के निर्माण के लिए छः करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई है. प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रही है, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो तथा इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य नए स्कूल और महाविद्यालय खोलना नहीं है, बल्कि अध्यापकों की समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना आवश्यक है. यह चिंता का विषय है कि हम गुणात्मक शिक्षा में देशभर में 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं. हमने फैसला किया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं होगा और हमें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां बनानी होंगी’’.

सीएम ने कहा, "राज्य सरकार गांव में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं. लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं. लड़कियों की शादी योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 की गई है. लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने ‘हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम-1972 में संशोधन किया है. नए कानून में पैतृक संपत्ति में वयस्क बेटी को 150 बीघा भूमि की एक अलग इकाई रखने का अधिकार होगा. राज्य सरकार ने पुलिस की भर्ती में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है".

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