हैदराबाद: तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए गुड न्यूज हैं. अल्लू अर्जुन को जेल से रिहा कर दिया गया है. अल्लू अर्जुन को 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर शो के दौरान एक थिएटर में मची भगदड़ के बाद महिला की मौत के मामले में हिरासत में लिया गया था. देर रात एक्टर को अंतरिम जमानत मिली थी. वहीं, एक रात जेल में बिताने के बाद अल्लू अर्जुन को आज, 14 दिसंबर की सुबह हैदराबाद चंचलगुडा जेल से रिहा कर दिया गया है.
अल्लू अर्जुन चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा
अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद शनिवार को चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया. एक्टर को 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में उनकी फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर के दौरान हुई एक दुखद घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
50,000 रुपये के बॉन्ड पर मिली जमानत
तेलंगाना की एक निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस फैसले को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने उन्हें 50,000 रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई है.
पहले ऑफिस फिर घर पहुंचे अल्लू अर्जुन
जेल अधिकारियों ने एक्टर को जेल के पिछले गेट से बाहर लेकर निकले. उन्हें एस्कॉर्ट वाहन में भेजा गया. अल्लू अर्जुन सीधे गीता आर्ट्स ऑफिस पहुंचे. यहां आराम करने के बाद में जुबली हिल्स स्थित अपने घर की ओर रवाना हुए. पुलिस ने उनके आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. इससे पहले शुक्रवार रात को उनकी रिहाई को लेकर सस्पेंस बना हुआ था.
जेल अधिकारियों ने बताया कि उन्हें देर रात जमानत का आदेश मिला और चूंकि, जेल मैनुअल के अनुसार, कैदियों को रात के समय रिहा नहीं किया जा सकता, इसलिए एक्टर को अगली सुबह रिहा किया गया.
स्पेशल क्लास स्टेटस के तहत मंजीरा ब्लॉक में बिताई रात
अल्लू अर्जुन ने शुक्रवार को रिमांड पर लिए गए नामपल्ली कोर्ट द्वारा दिए गए स्पेशल क्लास स्टेटस के तहत मंजीरा ब्लॉक में रात बिताई. एक्टर के बड़ी संख्या में फैंस देर रात तक जेल के बाहर उनकी रिहाई का इंतजार करते रहे थे.
अल्लू अर्जुन के वकीलों ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जेल अधीक्षक को 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड जमा कराया. चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया था. इसने एक्टर को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है.
'पुष्पाराज' ने फैंस और समर्थकों का जताया आभार
अपनी रिहाई के बाद अल्लू अर्जुन हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए 'पुष्पाराज' ने अपने फैंस और समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, 'मैं प्यार और समर्थन के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूं. मैं अपने सभी फैंस को धन्यवाद देना चाहता हूं. चिंता की कोई बात नहीं है. मैं ठीक हूं'.
अल्लू अर्जुन ने आगे कहा, 'मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं और मैं इसमें कानून का सहयोग करूंगा. मैं एक बार फिर परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी. जो कुछ हुआ उसके लिए हमें खेद है. यह एक दुर्घटना थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैंने उसके परिवार को पूरा समर्थन दिया है. आप सभी का शुक्रिया'.
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 4 दिसंबर को हुई जब अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' की स्क्रीनिंग के लिए संध्या थिएटर गए थे. सितारे की एक झलक पाने के लिए थिएटर के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, और जब एक्टर ने अपनी कार की सनरूफ से भीड़ की ओर हाथ हिलाया तो उन्हें देख फैंस उत्साहित हो गए. इस दौरान स्थिति बिगड़ती दिखी.
पुलिस के मुताबिक, एक्टर का अचानक थिएटर आने की वजह से मौके पर स्थिति बिगड़ गई, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई, जिसके कारण रेवती की मौत हो गई और उसका बेटा घायल हो गया. अधिकारियों के अनुसार, एक्टर के पर्सनल सिक्योरिटी ने कार के लिए रास्ता खाली करने के लिए भीड़ को धक्का देना शुरू कर दिया, जिसके कारण यह दुखद घटना हुई.
पुलिस ने आगे दावा किया कि बड़ी भीड़ और संभावित खतरे के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद, अल्लू अर्जुन की टीम ने स्थिति को संभालने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की. इसके परिणामस्वरूप रेवती नाम की एक महिला की मौत हो गई और उसका बेटा घायल हो गया था. एक्टर ने इस मामले में पीड़ित परिवार को 25 लाख सहायता राशि देने का एलान किया है. साथ ही, पीड़ित परिवार और घायल बेटे के इलाज की जिम्मेदारी ली है.
इस मामले में अल्लू अर्जुन और संध्या थिएटर्स के मैनेजमेंट टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. जिसके बाद पुलिस ने थिएटर के मालिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं, 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया. देर शाम को एक्टर को जमानत दे दी गई. वहीं, आज सुबह एक्टर को जेल से रिहा कर दिया गया.
हाई कोर्ट ने थिएटर मैनेजमेंट के तीन सदस्यों को भी अंतरिम जमानत दी, जिन्हें मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था. लोक अभियोजक ने अंतरिम जमानत पर आपत्ति जताई है. अदालत ने आगे की सुनवाई 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.