नई दिल्ली:दिल्ली सरकार ने सोमवार 19 फरवरी को दिल्ली के अंदर 23 और दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है. सरकार की इस पहल से दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इन प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने के लिए दिल्ली के श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था. सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल, रिटेल ट्रेड या बिजनेस कटेगरी के हैं.
सरकार इन पर कड़ी निगरानी रखेगी. दिल्ली शॉप एस्टीब्लिशमेंट एक्ट 1954 के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब इसकी अंतिम मंजूरी देने के लिए एलजी के पास फाइल भेजी गई है. जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनको दिल्ली शॉप एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 की धारा 14, 15 व 16 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है.
गर्मियों के दिनों में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होगी. दुकानों को निर्धारित समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा. इसका उल्लंघन करने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कराए जा सकते हैं. अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. अलग-अलग इलाकों में दुकानों को खोलने या बंद रखने का अलग-अलग समय तय हो सकता है.