कोरिया :कोरिया जिले में जिला पंचायत के नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन एवं उनकी आरक्षण स्थिति का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है. कोरिया कलेक्टर के प्रकाशन के अनुसार जिला पंचायत के 10 निर्वाचन क्षेत्रों में अब प्रत्येक क्षेत्र की आरक्षण स्थिति तय कर दी गई है. जिसके लिए दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 8 नवंबर 2024 तक चलेगी.
ग्राम पंचायतों का विभाजन और जनसंख्या का निर्धारण :प्रारंभिक प्रकाशन के मुताबिक, जिले के तीन विकासखंड बैकुंठपुर, सोनहत और तहसील पोड़ी बचरा की ग्राम पंचायतों को नए निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. बैकुंठपुर की 87 ग्राम पंचायतों को 6 निर्वाचन क्षेत्रों में, सोनहत की 42 ग्राम पंचायतों को 2 निर्वाचन क्षेत्रों में और पोड़ी बचरा की 33 ग्राम पंचायतों को 2 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है.
5 जिला पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण :जनगणना 2011 के अनुसार, कोरिया जिला पंचायत क्षेत्र की कुल ग्रामीण जनसंख्या 2 लाख 40 हजार 483 है. इनमें अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या 18 हजार 185 और अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या 1 लाख 19 हजार 785 है. इस आधार पर जिला पंचायत के 10 निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण तय किया गया है. नए निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 1, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और अनारक्षित वर्ग के लिए 3 सीटें निर्धारित की गई हैं. इनमें से 5 पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिनका निर्धारण लॉटरी प्रणाली से होगा.
निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तृत आरक्षण निर्धारण : विकासखंड बैकुंठपुर के निर्वाचन क्षेत्रों में से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 और 6 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1, 4 और 5 अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं. विकासखंड सोनहत के दोनों निर्वाचन क्षेत्र (क्रमांक 7 और 8) अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. वहीं, तहसील पोड़ी बचरा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है.
दावे आपत्तियां आमंत्रित : इन निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति पर यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो वे 8 नवंबर 2024 तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इन दावा आपत्तियों के आधार पर आरक्षण स्थिति में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाएगा.