बागेश्वर: जिले में युवक को नौकरी का झांसा देकर ठगने का मामला सामने आया है. ठगी करने के आरोपी निजी कोचिंग सेंटर संचालक के खिलाफ कोतवाली बागेश्वर में धारा 420 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस इस मामले में नकल विरोधी कानून के तहत भी कार्रवाई कर रही है.
नौकरी का झांसा देकर ठगी: बागेश्वर में ग्राम और पोस्ट उडेरा के वादी ने कोतवाली बागेश्वर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया. पीड़ित द्वारा बताया गया कि उसके साथ कोतवाली बागेश्वर स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर के संचालक निवासी ओखलसों बागेश्वर द्वारा फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती कराने का झांसा दिया गया. बहला फुसलाकर उससे छह लाख रुपयों की मांग की गयी. जिस पर वादी ने उसके झांसे में आकर छह लाख रुपये दे दिये थे.
फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी का दिया झांसा: फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का रिजल्ट आने पर जब वादी का नाम सिलेक्शन लिस्ट पर नहीं आया तो उसने अपने रुपये वापस मांगे. वादी का आरोप है कि कोचिंग सेंटर के संचालक द्वारा रुपये वापस नहीं किये गये. प्रतिवादी द्वारा नौकरी का झांसा देकर वादी के साथ धोखाधड़ी की गयी. उक्त सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली बागेश्वर में मु 17/2024 धारा 420 बनाम कोचिंग संचालक के नाम पंजीकृत किया गया. कोतवाली पुलिस के द्वारा कोचिंग फाउंडेशन के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है.
नकल विरोधी कानून के तहत होगी कार्रवाई: वहीं कोतवाल केएस नेगी ने बताया कि कोतवाली में एक वादी पहुंचा था. उसके द्वारा बताया गया कि कोचिंग सेंटर के संचालक के द्वारा उसके साथ नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है. जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कोचिंग सेंटर के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. इस मामले में नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है.
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