जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल भर्ती-2023 के तहत अभ्यर्थी की हाइट कम मापने के मामले में सुनवाई के दौरान मौके पर ही संबंधित उपकरण मंगवाकर हाईकोर्ट के डॉक्टर से अभ्यर्थी की हाइट नपवाई. हालांकि, हाइट समान आने पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मंजीत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स का हाइट मापने वाला उपकरण अदालत के आदेश पर लाया गया.
इस दौरान विभाग के असिस्टेंट कमांडेंट अनुपम सिंह, डिप्टी कमांडेंट यशवीर और डॉ. टीआर चौधरी पेश हुए. अदालत ने हाईकोर्ट चिकित्सालय में तैनात डॉ. अजय पुरोहित को बुलाकर याचिकाकर्ता की हाइट नापने का निर्देश दिया. डॉक्टर ने याचिकाकर्ता की हाइट 168.5 सेंटीमीटर बताई. अदालत ने हाइट में किसी प्रकार का अंतर न पाते हुए याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभ्यर्थी की हाइट सही नापी गई थी.