दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

बंगला आवंटन रद्द करने के आदेश के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई आज - BUNGALOW ALLOTMENT CANCELLATION

राघव चड्ढा ने 26 नवंबर को ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी हुए आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

Etv Bharat
राघव चड्ढा (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 6 hours ago

Updated : 6 hours ago

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा द्वारा सरकारी बंगला आवंटन के संबंध में राज्यसभा सचिवालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज, 19 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा की जा रही है.

सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से याचिका में कुछ प्रार्थनाओं में संशोधन करने का समय मांगा. इस अनुरोध के बाद, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया.

राघव चड्ढा ने 26 नवंबर को ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी हुए आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राघव चड्ढा को नियमों के अनुसार टाइप 6 का आवास अलॉट किया गया है. हाल ही में, राज्यसभा सचिवालय ने 3 मार्च 2023 को राघव चड्ढा के आवास आवंटन के आदेश को निरस्त करने का एक पत्र जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दर्ज की है. चड्ढा ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि उन्हें आवास खाली करने का डर सता रहा है.

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट के सरकारी बंगले को खाली करने के आदेश को रद्द कर दिया था. सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया था कि वे नियमों के अनुसार उचित सुनवाई करें.

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को न्यू दिल्ली में पहले टाइप 7 बंगले का आवंटन किया था, जो आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों या मुख्यमंत्रियों को दिया जाता है. इसके बाद, राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी ने उन्हें उनके सांसद कैटेगरी के अनुसार टाइप 6 का नया बंगला आवंटित किया, जिसमें वह अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे. लेकिन बाद में, उनके सरकारी आवास का आवंटन टाइप 5 के पात्र होने के कारण एक बार फिर से रद्द कर दिया गया.

यह भी पढ़ें-दिल्ली दंगा केसः उमर खालिद को 7 दिनों की अंतरिम जमानत, कड़कड़डूमा कोर्ट ने दी राहत

यह भी पढ़ें-क्रिप्टो करेंसी के जरिए अमेरिकी नागरिक से 3 करोड़ 39 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा करने के आरोपी को मिली जमानत

यह भी पढ़ें-दिल्ली हाईकोर्ट ने SPICEJET के CEO और COO को किया तलब, 16 जनवरी को पेश होने का निर्देश

Last Updated : 6 hours ago

ABOUT THE AUTHOR

...view details