नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा द्वारा सरकारी बंगला आवंटन के संबंध में राज्यसभा सचिवालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज, 19 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा की जा रही है.
सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से याचिका में कुछ प्रार्थनाओं में संशोधन करने का समय मांगा. इस अनुरोध के बाद, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया.
राघव चड्ढा ने 26 नवंबर को ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी हुए आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राघव चड्ढा को नियमों के अनुसार टाइप 6 का आवास अलॉट किया गया है. हाल ही में, राज्यसभा सचिवालय ने 3 मार्च 2023 को राघव चड्ढा के आवास आवंटन के आदेश को निरस्त करने का एक पत्र जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दर्ज की है. चड्ढा ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि उन्हें आवास खाली करने का डर सता रहा है.
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट के सरकारी बंगले को खाली करने के आदेश को रद्द कर दिया था. सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया था कि वे नियमों के अनुसार उचित सुनवाई करें.