नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की है. इसके तहत कई श्रेणियों में नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया है.
दिल्ली यातायात पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में अब तक बिना पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) वाले 5,03,159 वाहनों के खिलाफ चालान जारी किए गए. जबकि GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत 15 अक्टूबर से 11 दिसंबर 2024 के बीच 2,74,932 वाहन और सर्दियों के दौरान 2,80,317 वाहन चालान के दायरे में आए.
दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है. ऐसे वाहनों के जब्ती के मामले में 2024 में अब तक 9,258 वाहन जब्त किए गए हैं. वहीं निर्माण और विध्वंस सामग्री को बिना उचित कवरिंग के ले जाने वाले 1,676 मामलों पर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों को दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी गई है.
अवैध पार्किंग के लिए 5 लाख लोगों का चालान, 10 लाख को नोटिस
इसके साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने अवैध पार्किंग के चलते 2024 में अब तक 4,98,421 चालान जारी किए गए. साथ ही इस श्रेणी में 10,34,420 नोटिस भेजे गए. क्रेन के माध्यम से 1,82,225 वाहनों को टो किया गया. बआड़ में चालान का भुगतान करने पर टो किये गए वाहनों का चालान भी काटा गया. सही लेन में न चलने वाले वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, जहां 4,673 चालान जारी हुए. ट्रैफिक के विपरीत दिशा में चलने वाले 1,01,230 वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति चालान का जुर्माना लगाया गया.
'नो एंट्री' प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले 1,41,065 वाहनों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. गैर-निर्धारित मालवाहक वाहनों की जांच के दौरान 3,10,783 वाहन रोके गए, जिनमें से 33,245 वाहनों को लौटने के लिए मजबूर किया गया.
दिल्ली के बॉर्डर पर भी तैनात हैं पुलिस टीमें
यातायात पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये सख्त कदम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी हैं. इस कार्रवाई से न केवल प्रदूषण स्तर में गिरावट आएगी, बल्कि यातायात नियमों के पालन में भी सुधार होगा. सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और दिल्ली की हवा को साफ रखने में अपना योगदान दें. बाहर के राज्यों आने वाले 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश से रोकने और कार्रवाई करने के लिए सभी बोर्डर पर पुलिस टीमें लगाई गई हैं.
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