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BJP MP सारंगी को धक्का देने के मामले में राहुल गांधी पर क्या होगा एक्शन? जानें क्या हैं नियम - RAHUL GANDHI

Dr. Ambedkar Row: अगर बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करती है, तो उनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है?

राहुल गांधी
राहुल गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 3 hours ago

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का-मुक्की के कारण वह घायल हो गए. इस बीच बीजेपी सांसद कांग्रेस नेता के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे है. वहीं, राहुल गांधी ने दावा किया कि जब वह संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तब बीजेपी सांसद ने उन्हें धक्का दिया.

संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें रोका, धक्का दिया और धमकाया. उन्होंने कहा कि जब वह संसद के एंट्री गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था. भाजपा सांसद मुझे रोकने, धक्का देने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे. इसलिए यह हुआ.

ऐसे में सवाल यह है कि अगर बीजेपी उनके खिलाफ शिकायत करती है, तो उनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है. राहुल गांधी को कितनी सजा हो सकती है और इसको लेकर नियम क्या कहते हैं? तो चलिए अब आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं.

संविधान में क्या हैं नियम?
बता दें कि भारत का संविधान संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार देता है. इसके तहत संसद के सदस्यों को अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट दी गई है. इसके अलावा संसद द्वारा पब्लिश किसी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट को लेकर किसी सांसद के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती. इसके अलावा संसद की कार्यवाही की वैधता को लेकर अदालत कोई सवाल नहीं उठा सकती.

संसद की कार्यवाही के लिए जो सांसद शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे अदालत के अधिकारक्षेत्र से बाहर होते हैं. संसद की कार्यवाही से संबंधित किसी सत्य रिपोर्ट के न्यूज पेपर में पब्लिश होने पर उसे न्यायिक कार्यवाही से छूट भी मिल जाती है.

सांसदों पर हमले को लेकर क्या हैं नियम?
नियमों के अनुसार अगर किसी सदस्य पर संसद के कामकाज या संसद आने-जाने के दौरान कोई असुविधा या हमला हो जाता है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है. हालांकि, यह छूट उस समय लागू नहीं होती जब सांसद पार्लियामेंट से जुड़ा कोई काम नहीं कर रहा हो.

राहुल गांधी पर क्या होगा एक्शन
वहीं, इस मामले में अगर कोई वीडियो सबूत मिलता है, जिससे यह साबित हो सके कि राहुल गांधी बीजेपी सांसद के पास गए थे और उनके साथ धक्का-मुक्का की थी तो ही इसे हाथापाई माना जाएगा और अगर वीडियो नहीं मिलता है तो दोनों नेताओं के बात सुनी जाएगी और सारंग को यह बात साबित करनी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने उनके साथ धक्का-मुक्की की, जो मुश्किल बात है.

यह भी पढ़ें- कौन हैं प्रताप सारंगी? जो राहुल गांधी के कथित 'धक्के' से हुए घायल, जानें

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का-मुक्की के कारण वह घायल हो गए. इस बीच बीजेपी सांसद कांग्रेस नेता के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे है. वहीं, राहुल गांधी ने दावा किया कि जब वह संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तब बीजेपी सांसद ने उन्हें धक्का दिया.

संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें रोका, धक्का दिया और धमकाया. उन्होंने कहा कि जब वह संसद के एंट्री गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था. भाजपा सांसद मुझे रोकने, धक्का देने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे. इसलिए यह हुआ.

ऐसे में सवाल यह है कि अगर बीजेपी उनके खिलाफ शिकायत करती है, तो उनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है. राहुल गांधी को कितनी सजा हो सकती है और इसको लेकर नियम क्या कहते हैं? तो चलिए अब आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं.

संविधान में क्या हैं नियम?
बता दें कि भारत का संविधान संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार देता है. इसके तहत संसद के सदस्यों को अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट दी गई है. इसके अलावा संसद द्वारा पब्लिश किसी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट को लेकर किसी सांसद के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती. इसके अलावा संसद की कार्यवाही की वैधता को लेकर अदालत कोई सवाल नहीं उठा सकती.

संसद की कार्यवाही के लिए जो सांसद शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे अदालत के अधिकारक्षेत्र से बाहर होते हैं. संसद की कार्यवाही से संबंधित किसी सत्य रिपोर्ट के न्यूज पेपर में पब्लिश होने पर उसे न्यायिक कार्यवाही से छूट भी मिल जाती है.

सांसदों पर हमले को लेकर क्या हैं नियम?
नियमों के अनुसार अगर किसी सदस्य पर संसद के कामकाज या संसद आने-जाने के दौरान कोई असुविधा या हमला हो जाता है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है. हालांकि, यह छूट उस समय लागू नहीं होती जब सांसद पार्लियामेंट से जुड़ा कोई काम नहीं कर रहा हो.

राहुल गांधी पर क्या होगा एक्शन
वहीं, इस मामले में अगर कोई वीडियो सबूत मिलता है, जिससे यह साबित हो सके कि राहुल गांधी बीजेपी सांसद के पास गए थे और उनके साथ धक्का-मुक्का की थी तो ही इसे हाथापाई माना जाएगा और अगर वीडियो नहीं मिलता है तो दोनों नेताओं के बात सुनी जाएगी और सारंग को यह बात साबित करनी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने उनके साथ धक्का-मुक्की की, जो मुश्किल बात है.

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