बूंदी.जिले के रामनगर में चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल अधिकारिता विभाग और बाल कल्याण समिति बाल विवाह रुकवाने में सफल हुए. बाल विवाह की सूचना पर टीम ने कार्रवाई की है. कोर्ट के आदेश पर बाल विवाह करवा रहे माता पिता को भी पाबंद किया गया है.
बाल संरक्षण इकाई और बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक व नोडल अधिकारी रामराज मीणा ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन को जिले के एक गांव में एक बाल विवाह होने की सूचना मिली थी. यह विवाह रविवार को एक गांव में संपन्न होने वाला था. सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग और बाल कल्याण समिति के निर्देशन में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम तहसीलदार सहित सदर थाना पुलिस के साथ शाम को रामनगर गांव पहुंची.
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टीम के आने की सूचना गांव में पहले से मिल गई थी, इस कारण बालिका सहित माता पिता कहीं जाकर छिप गए. गांव वालों ने भी साफ मना कर दिया कि यहां पर किसी भी बालिका का बाल विवाह नहीं हो रहा. टीम के समझाने पर भी बालिका के परिजनों को नहीं बुलाया गया. ना ही बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेज दिखाए गए. गांव के सरपंच बालकनाथ ने बालिका को अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का टीम को भरोसा दिलाया.
दूल्हा भी निकला नाबालिग :एक गांव की बालिका का विवाह 18 फरवरी को होना था. इस पर चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रभारी रामनारायण गुर्जर ने चाइल्ड हेल्पलाइन सवाई माधोपुर को मामले की जानकारी दी. चाइल्ड हेल्पलाइन सवाई माधोपुर ने दूल्हें के उम्र संबंधी दस्तावेज देखे तो दूल्हा भी नाबालिग निकाला. इस पर वहां भी टीम ने परिजनों को पाबंद करवाया.
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2024 की पहली विवाह प्रतिषेध निषेधाज्ञा जारी :बालिका का गुपचुप तरीके से विवाह करने की आशंका के चलते चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने रविवार को नोडल अधिकारी और सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रामराज मीना को पूरे मामले से अवगत करवाया. इस पर सहायक निदेशक ने अवकाश कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपाटन के समक्ष मामले को पेश किया. यहां से साल 2024 का पहला विवाह प्रतिषेध निषेधाज्ञा जारी करवा कर बालिका के परिजनों को पाबंद किया. यदि परिजन अब बालिका का विवाह करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपये जुर्माना और 2 वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा.
1098 पर दें बाल विवाह की सूचना :चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रभारी रामनारायण गुर्जर ने आमजन से अपील की है कि अगर कहीं पर भी बाल विवाह हो रहा है तो इस संबंध में 1098 पर सूचना दे सकते हैं. सूचनाकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर गोयनीय रखा जाता है.