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35 लाख की रिश्वत का मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर थानेदार और हेड कांस्टेबल निलंबित

राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद थानाधिकारी समेत दो लोगों को निलंबित कर दिया गया है.

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थानेदार और हेड कांस्टेबल निलंबित (ETV BHARAT JODHPUR)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 11, 2024, 9:40 PM IST

जोधपुर :जिले के बासनी थाने में दर्ज मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को छोड़ने के एवज 35 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में थानाधिकारी समेत दो लोगों को निलंबित कर दिया गया है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक ने विवेक विहार थाने के थानाधिकारी जितेंद्र सिंह राठौड़ और बासनी थाने में हेड कांस्टेबल स्वरूप राम को निलंबित किया है. दोनों का मुख्यालय रिजर्व लाइन जोधपुर रखा गया है.

हाईकोर्ट ने दिए थे निर्देश :महानिदेशक कार्यालय के डीआईजी (सतर्कता) रणधीर सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं. बासनी थाने में पदस्थापित रहने के दौरान जितेंद्र सिंह और स्वरूप सिंह द्वारा 35 लाख की रिश्वत लेने के आरोप की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर याचिका हाईकोर्ट में पेश की गई थी. याचिका पर नियमित सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस फरजंद अली ने जोधपुर पुलिस पर कई तल्ख टिप्पणियां करते हुए इस मामले में तत्कालीन बासनी वर्तमान में विवेक विहार थानाधिकारी जितेंद्र सिंह व हैड कांस्टेबल स्वरूपराम विश्नोई को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे. साथ ही पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने की मंशा जाहिर करते हुए सीबीआई के वकील को नोटिस देकर 17 अक्टूबर को जवाब मांगा था.

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स्वतंत्र जांच करने के भी निर्देश : इसके अलावा इस मामलें से जुडे़ दो अन्य पुलिस निरीक्षक की भूमिका संदेह के घेरे में है, इसलिए इनकी व मामले को एसीबी में जांच कर रहे अधिकारी को ईमानदारी से स्वतंत्र जांच करने के भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे. हालांकि, अभी निलंबन के आदेश ही सामने आए हैं. जांच के आदेश अभी सामने नहीं आए हैं. कोर्ट ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), को नोटिस जारी किए थे. साथ ही सरकारी महाधिवक्ता से अगली सुनवाई पर जवाब तलब किया है.

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