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नवादा में 27 केन्द्रों पर टीआरई-3.0 परीक्षा, सेंटर पर समय से पहले पहुंचे परीक्षार्थी - TRE exam in Nawada

TRE exam in Nawada: नवादा में आज अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (टीआरई-3.0) होगी. जहां प्रथम पाली में 18 और द्वितीय पाली में 9 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में परीक्षा होगी. कुल 27 परीक्षा केन्द्रों पर एग्जाम आयोजित किए जाएंगे.

TRE exam in Nawada
TRE exam in Nawada

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 15, 2024, 8:44 AM IST

नवादा: बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा(टीआरई-3.0) आज 15 मार्च को नवादा में दो पालियों में पालियों में संपन्न करायी जाएगी. प्रथम पाली 09ः30 बजे सुबह से 12 बजे तक और द्वितीय पाली 02ः30 बजे से 05 बजे शाम तक सम्पन्न करायी जायेगी.

समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यार्थीः प्रथम पाली में 18 और द्वितीय पाली में 09 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी. पहली पाली की परीक्षा समय के पूर्व ही अभ्यार्थियों की भीड़ परीक्षा केंद्र के बाहर देखने को मिली. हालांकि शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में आज 7 बजे सुबह से 06 बजे शाम तक धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है.

100 मीटर की परिधि पर निषेधाज्ञाः सभी परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि तक किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्यिों को जमा होना वर्जित किया गया है. सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा दायरे अथवा परिक्षार्थियों को सुनाई की दूरी के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा. परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात, किताब, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, बुलूटूथ, बाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर और कलाई घड़ी आदि परीक्षा केन्द्र के अन्दर नहीं ले जायेंगे.

परीक्षा केन्द्रों के आसपास की दुकानें बंदः अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (टीआरई-3.0) को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराये जाने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में स्थित फोटो स्टेट दुकान, साईबर कैफे एवं इंटरनेट सुविधा देने वाले केन्द्रों को 8 बजे सुबह से बजे शाम तक बन्द रखने का निर्देश दिया गया है. नवादा सदर अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष नगर थाना नवादा और मुफस्सिल थानाध्यक्ष को इसकी निगरानी का आदेश है.

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