नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर दाखिल आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई को टाल दिया. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने अगली सुनवाई 14 फरवरी को करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में न तो शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता छैल बिहारी पेश हुए और न ही पांचों आरोपी AAP नेता. कोर्ट को बताया गया कि इस मामले के आरोपी राघव चड्डा को जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी अगली सुनवाई 28 फरवरी को है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को करने का आदेश दिया.
इस मामले के आरोपियों सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना पेश नहीं हुए. आरोपियों सत्येंद्र जैन, आतिशी मार्लेना और राघव चड्डा ने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए सुनवाई की अगली तिथि को पेश होना सुनिश्चित करने का आदेश दिया. आरोपी दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज न तो खुद पेश हुए और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ. उसके बावजूद कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कोई निरोधात्मक आदेश नहीं दिया.
10 नवंबर 2022 को कोर्ट ने पांच AAP नेताओं की आरोपों से बरी करने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दिया था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपियों को समन जारी किया जा चुका है, ऐसे में उस आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता.
कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को आरोपों से बरी करने की मांग को खारिज कर दिया, उनमें सत्येंद्र जैन, आतिशी मार्लेना, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज शामिल हैं. दरअसल, शिकायतकर्ता छैल बिहारी गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि आगामी नगर निगम चुनाव जीतने के इरादे से आरोपी नेताओं ने आम जनता को गुमराह करने का काम किया है.