भोपाल: एक्सप्रेस-वे और हाईवे में कार चलाना उपभोक्ताओं को काफी मंहगा पड़ रहा है. टोल टैक्स के कारण कार चालकों को मंहगा टैक्स चुकाना पड़ता है लेकिन अब इस खर्चे को बचाया जा सकता है. केंद्र सरकार ने कार चालकों के लिए एक अच्छी स्कीम लॉन्च की है. यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो आपको भी टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा. हालांकि इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा तय की गई कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा.
20 किलोमीटर के दायरे में नहीं चुकाना होगा टोल टैक्स
बता दें कि सरकार ने अब हाईवे और एक्स्प्रेस-वे में चलने वालों को टोल टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. इसके तहत केवल 20 किलोमीटर तक प्रतिदिन यात्रा करने वालों को ही इसका लाभ मिलेगा. वहीं इसमें टैक्सी कोटे वाली कार को छूट नहीं मिलेगी. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में बदलाव किया है. इसमें कहा गया है कि यदि किसी गाड़ी में जीएनएसएस यानि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लगा है और काम कर रहा है तो ऐसी कारों को नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे में 20 किलोमीटर तक चलने के लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा.
एमपी के टोल प्लाजा पर बचाएं टोल टैक्स
मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के 64 टोल प्लाजा हैं. वैसे इसके अलावा राज्य के प्रमुख राजमार्गों पर कई और भी टोल प्लाजा हैं और इनको भी शामिल किया जाए तो कुल लगभग 110 टोल प्लाजा हैं. मध्य प्रदेश के कार चालक इन सभी टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स बचा सकते हैं.
फास्टैग होने पर भी कर सकते हैं जीएनएसएस का उपयोग
परिवहन संबंधित मामलों के विशेषज्ञ प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि "आपकी गाड़ी में फास्टैग होने के बाद भी इस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है. जीएनएसएस एक प्रकार का सैटेलाइट सिस्टम है जो गाड़ी की लाइव लोकेशन की जानकारी देता है. यह फास्टैग के साथ भी काम करेगा. खंडेलवाल का कहना है कि कार चालकों के लिए यह सुविधा बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट ठीक से होना चाहिए. अन्यथा बहुत सारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा."