बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाने का 'सुनहरा' मौका, RTE के तहत इस तारीख से जमा होंगे ऑनलाइन आवेदन
Admission on Right to Education: मध्य प्रदेश में राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन की प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू हो रही है. यही आप भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो जल्द ऑनलाइन आवेदन करें.
भोपाल।मध्य प्रदेश में बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चे निजी स्कूलों में भी निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. इसके लिए आरटीई के तहत अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी कर दी गई है और इसके लिए 23 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन करना शरू कर सकते हैं. इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जानकारी जारी की गई है. मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी की गई है.
23 फरवरी से एडमीशन स्टार्ट
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने बताया कि ''23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक www.educationportal.mp.gov.in/rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे. पोर्टल पर त्रुटि सुधार के लिये विकल्प उपलब्ध रहेगा. ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन करा सकेंगे.''
मोबाइल एप से एडमिशन रिपोर्ट
आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा. आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जायेगा. लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 तक आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे. प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जायेगी. प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही द्वितीय चरण में प्रवेश के लिये प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
पोर्टल पर 21 मार्च, 2024 को रिक्त सीटों को प्रदर्शित किया जायेगा. द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाइस अपडेट की जा सकेगी. द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूलों का आवंटन किया जायेगा. द्वितीय चरण में लॉटरी से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे. राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी कलेक्टर को पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय में यह कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं.