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मध्य प्रदेश के 38 शहरों में शराबबंदी नहीं, मोहन यादव का आदेश- दो रेडी टू ड्रिंक लिकर - MP LIQUOR BAN POLICY

मध्य प्रदेश में 17 स्थानों पर शराब बैन हो गई है. पीने वाले घबराए नहीं, मोहन यादव सरकार नई शराब लांच करने जा रही.

MP LIQUOR BAN POLICY
मध्य प्रदेश के 38 शहर में शराबबंदी नहीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 27, 2025, 4:48 PM IST

Updated : Jan 27, 2025, 4:59 PM IST

MP LIQUOR BAN POLICY: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए आबकारी नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं. अब सरकार ने कच्ची शराब के शौकीनों के लिए हल्के नशे वाली शराब लांच करने का फैसला किया है. यह शराब आम शराब के मुकाबले सस्ती होगी. वहीं प्रदेश के 38 जिले ऐसे होंगे, जहां पूरे शहर में शराब बिकेगी. इन जिलों में पहले की तरह शराब की बिक्री होगी. वहीं 17 जिलों यानि धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी. इसके चलते इन नगरों से 47 शराब की दुकानों को 1 अप्रैल से बंद किया जाएगा. इससे सरकार को 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा.

इन शहरों में ही मिलेगी शराब

राज्य सरकार ने प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराब बिक्री पर रोक लगा दी है. इसके बाद प्रदेश के 38 जिले ही होंगे, जहां पहले की तरह पूरे शहर में शराब की बिक्री होगी. इसके बाद प्रदेश के 1.) भोपाल, 2.) रायसेन, 3.) राजगढ़, 4.) विदिशा, 5.) मुरैना, 6.) श्योपुर, 7.) भिंड, 8.) ग्वालियर, 9.) अशोकनगर, 10.) शिवपुरी, 11.) गुना, 12.) बड़वानी, 13.) बुरहानपुर, 14.) इंदौर, 15.) धार, 16.) झाबुआ, 17.) छिंदवाड़ा, 18.) जबलपुर, 19.) कटनी, 20.) नर्मदापुरम, 21.) कटनी, 22.) सिवनी, 23.) डिंडोरी, 24.) पांढुर्णा, 25.) हरदा, 26.) रीवा, 27.) सीधी, 28.) सिंगरौली, 29.) मऊगंज, 30.) छतरपुर, 31.) सागर, 32.) टीकमगढ़, 33.) अनूपपुर, 34.) शहडोल, 35.) उमरिया, 36.) आगर मालवा, 37.) नीमच, 38.) रतलाम और शाजापुर जिले ही ऐसे होंगे, जहां पूरे शहर में पहले की तरह शराब दुकानें होंगी.

इन जिलों और स्थानों पर नहीं मिलेगी शराब

वहीं 17 शहरों में उज्जैन, खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर, खरगौन जिले में स्थित महेश्वर, देवास जिले में स्थित मंडलेश्वर, निवाड़ी जिला ओरछा, मैहर, सतना जिला स्थित चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, बैतूल जिले के मुलताई, मंदसौर और अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में और सीहोर जिले के सलकनपुर, दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर, बांदकपुर, नरसिंहपुर जिले में स्थित बरमानकलां, बरमान खुर्द और बालाघाट के लिंगा में शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है. इन 17 शहरों के धार्मिक स्थलों पर 47 शराब दुकानों को 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा. इससे सरकार को 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा.

शराब की नई वैरायटी, खोलो और पी जाओ

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में अंडर प्रूफ शराब बेचने की तैयारी कर रही है. इसकी खासियत यह होगी कि यह बाजार में मौजूद शराब से सस्ती होगी. हालांकि यह हल्के नशे वाली शराब होगी. यह उन शौकीनों के लिए होगी, जो कच्ची शराब पीने के आदि होते हैं. जबकि यह सेहत के लिए हानिकारक होती है. वहीं राज्य सरकार ने नई वैरायटी के साथ नए बार खोलने का भी फैसला किया है. इसे बिना पानी मिलाए उपयोग किया जा सकेगा. यह रेडी टू ड्रिंक होगा. यह बियर से अलग होगी. बार में रेडी टू ड्रिंक और बियर दोनों उपलब्ध होंगी.

बियर बार में कम लेगेगी फीस

सरकार द्वारा नए खोले जा रहे नए बार में उद्यमियों को राहत देने के लिए सरकार ने बार के लाइसेंस फीस को कम रखने का फैसला किया है. हालांकि यह वह बार होंगे, जहां कम एल्कोहल वाली शराब यानी रेडी टू ड्रिंक और बियर ही उपलब्ध होगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे नए बियर बार में उद्यमियों को कम लाइसेंस फीस के रूप में राहत मिलेगी. वहीं उपभोक्ताओं को भी सस्ती बियर रेडी टू ड्रिंक मिलेगी. सरकार की कोशिश है कि इससे लोग भी कम नशीले पदार्थ की तरफ आकर्षित होंगे.

MP LIQUOR BAN POLICY: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए आबकारी नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं. अब सरकार ने कच्ची शराब के शौकीनों के लिए हल्के नशे वाली शराब लांच करने का फैसला किया है. यह शराब आम शराब के मुकाबले सस्ती होगी. वहीं प्रदेश के 38 जिले ऐसे होंगे, जहां पूरे शहर में शराब बिकेगी. इन जिलों में पहले की तरह शराब की बिक्री होगी. वहीं 17 जिलों यानि धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी. इसके चलते इन नगरों से 47 शराब की दुकानों को 1 अप्रैल से बंद किया जाएगा. इससे सरकार को 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा.

इन शहरों में ही मिलेगी शराब

राज्य सरकार ने प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराब बिक्री पर रोक लगा दी है. इसके बाद प्रदेश के 38 जिले ही होंगे, जहां पहले की तरह पूरे शहर में शराब की बिक्री होगी. इसके बाद प्रदेश के 1.) भोपाल, 2.) रायसेन, 3.) राजगढ़, 4.) विदिशा, 5.) मुरैना, 6.) श्योपुर, 7.) भिंड, 8.) ग्वालियर, 9.) अशोकनगर, 10.) शिवपुरी, 11.) गुना, 12.) बड़वानी, 13.) बुरहानपुर, 14.) इंदौर, 15.) धार, 16.) झाबुआ, 17.) छिंदवाड़ा, 18.) जबलपुर, 19.) कटनी, 20.) नर्मदापुरम, 21.) कटनी, 22.) सिवनी, 23.) डिंडोरी, 24.) पांढुर्णा, 25.) हरदा, 26.) रीवा, 27.) सीधी, 28.) सिंगरौली, 29.) मऊगंज, 30.) छतरपुर, 31.) सागर, 32.) टीकमगढ़, 33.) अनूपपुर, 34.) शहडोल, 35.) उमरिया, 36.) आगर मालवा, 37.) नीमच, 38.) रतलाम और शाजापुर जिले ही ऐसे होंगे, जहां पूरे शहर में पहले की तरह शराब दुकानें होंगी.

इन जिलों और स्थानों पर नहीं मिलेगी शराब

वहीं 17 शहरों में उज्जैन, खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर, खरगौन जिले में स्थित महेश्वर, देवास जिले में स्थित मंडलेश्वर, निवाड़ी जिला ओरछा, मैहर, सतना जिला स्थित चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, बैतूल जिले के मुलताई, मंदसौर और अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में और सीहोर जिले के सलकनपुर, दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर, बांदकपुर, नरसिंहपुर जिले में स्थित बरमानकलां, बरमान खुर्द और बालाघाट के लिंगा में शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है. इन 17 शहरों के धार्मिक स्थलों पर 47 शराब दुकानों को 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा. इससे सरकार को 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा.

शराब की नई वैरायटी, खोलो और पी जाओ

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में अंडर प्रूफ शराब बेचने की तैयारी कर रही है. इसकी खासियत यह होगी कि यह बाजार में मौजूद शराब से सस्ती होगी. हालांकि यह हल्के नशे वाली शराब होगी. यह उन शौकीनों के लिए होगी, जो कच्ची शराब पीने के आदि होते हैं. जबकि यह सेहत के लिए हानिकारक होती है. वहीं राज्य सरकार ने नई वैरायटी के साथ नए बार खोलने का भी फैसला किया है. इसे बिना पानी मिलाए उपयोग किया जा सकेगा. यह रेडी टू ड्रिंक होगा. यह बियर से अलग होगी. बार में रेडी टू ड्रिंक और बियर दोनों उपलब्ध होंगी.

बियर बार में कम लेगेगी फीस

सरकार द्वारा नए खोले जा रहे नए बार में उद्यमियों को राहत देने के लिए सरकार ने बार के लाइसेंस फीस को कम रखने का फैसला किया है. हालांकि यह वह बार होंगे, जहां कम एल्कोहल वाली शराब यानी रेडी टू ड्रिंक और बियर ही उपलब्ध होगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे नए बियर बार में उद्यमियों को कम लाइसेंस फीस के रूप में राहत मिलेगी. वहीं उपभोक्ताओं को भी सस्ती बियर रेडी टू ड्रिंक मिलेगी. सरकार की कोशिश है कि इससे लोग भी कम नशीले पदार्थ की तरफ आकर्षित होंगे.

Last Updated : Jan 27, 2025, 4:59 PM IST
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