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सौरभ शर्मा और उसका सहयोगी चेतन गौर 7 दिन की लोकायुक्त रिमांड पर, 4 फरवरी तक होगी पूछताछ - SAURABH SHARMA LOKAYUKTA REMAND

आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के साथ-साथ चेतन गौर को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने 4 फरवरी तक लोकायुक्त की रिमांड में भेज दिया.

SAURABH SHARMA LOKAYUKTA REMAND
सौरभ शर्मा और उसका सहयोगी चेतन गौर 7 दिन की लोकायुक्त रिमांड पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 28, 2025, 10:51 PM IST

भोपाल: लोकायुक्त पुलिस ने अटूट संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए गए सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर को देर शाम भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में पेशी के बाद विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण ने सौरभ शर्मा और चेतन गौर को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया. सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर को 4 फरवरी तक लोकायुक्त पुलिस की रिमांड में सौंप दिया. बता दें कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को सरेंडर से पहले लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था.

लोकायुक्त पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड

राजधानी भोपाल में मंगलवार को जिला न्यायालय में पूरे दिन चले सौरभ शर्मा प्रकरण में देर शाम विशेष न्यायाधीश रामप्रकाश मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान भोपाल लोकायुक्त पुलिस द्वारा सौरभ शर्मा और उसके करीबी चेतन गौर का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. काफी देर चली बहस के बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा दोनों की 7 दिन की रिमांड की मांग की गई थी. विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में 4 फरवरी तक लोकायुक्त पुलिस को इन दोनों को रिमांड पर सौंप दिया है.

4 फरवरी तक लोकायुक्त रिमांड पर सौरभ शर्मा और चेतन गौर (ETV Bharat)

करोड़ों के सोने और कैश मिलने के मामले में गिरफ्तारी

आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के साथ-साथ चेतन गौर की गाड़ी में भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में एक इनोवा गाड़ी में 52 किलो सोना और करोड़ों का कैश कैश बरामद हुआ था. इनोवा गाड़ी चेतन गौर के नाम पर थी और चेतन गौर सौरभ शर्मा का सबसे करीबी आदमी बताया गया है. जिसे पूर्व में लोकायुक्त ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था लेकिन वह पूछताछ के लिए लोकायुक्त के सामने उपस्थित नहीं हुआ था.

40 दिन बाद सौरभ शर्मा गिरफ्तार

लोकायुक्त पुलिस ने 40 दिन बाद काली कमाई के कुबेर सौरभ शर्मा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि सोमवार को सौरभ के वकील राकेश पराशर ने कोर्ट में उसके सरेंडर का आवेदन दिया था. जिसमें दावा किया गया कि सौरभ उनके साथ मौजूद था. कोर्ट ने मंगलवार को 11 बजे का समय तय किया था. लेकिन कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ को कोर्ट बाहर से गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद उसे सीधे लोकायुक्त कार्यालय ले जाया गया था.

कोर्ट ने 4 फरवरी तक दी रिमांड

सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने बताया कि "लोकायुक्त पुलिस द्वारा दोनों की 7 दिन की डिमांड की मांग की गई थी, विशेष न्यायाधीश द्वारा इस पूरे मामले में 4 फरवरी तक लोकायुक्त पुलिस को इन दोनों को पुलिस रिमांड पर दे दिया है. इस पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बात की थी. इसके साथ ही उनका सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी और परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी. इसके साथ ही इस पूरे मामले में लगातार मेडिकल रिपोर्ट करने की मांग की गई थी उन सभी शर्तों को न्यायालय द्वारा मान लिया गया है."

भोपाल: लोकायुक्त पुलिस ने अटूट संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए गए सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर को देर शाम भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में पेशी के बाद विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण ने सौरभ शर्मा और चेतन गौर को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया. सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर को 4 फरवरी तक लोकायुक्त पुलिस की रिमांड में सौंप दिया. बता दें कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को सरेंडर से पहले लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था.

लोकायुक्त पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड

राजधानी भोपाल में मंगलवार को जिला न्यायालय में पूरे दिन चले सौरभ शर्मा प्रकरण में देर शाम विशेष न्यायाधीश रामप्रकाश मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान भोपाल लोकायुक्त पुलिस द्वारा सौरभ शर्मा और उसके करीबी चेतन गौर का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. काफी देर चली बहस के बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा दोनों की 7 दिन की रिमांड की मांग की गई थी. विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में 4 फरवरी तक लोकायुक्त पुलिस को इन दोनों को रिमांड पर सौंप दिया है.

4 फरवरी तक लोकायुक्त रिमांड पर सौरभ शर्मा और चेतन गौर (ETV Bharat)

करोड़ों के सोने और कैश मिलने के मामले में गिरफ्तारी

आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के साथ-साथ चेतन गौर की गाड़ी में भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में एक इनोवा गाड़ी में 52 किलो सोना और करोड़ों का कैश कैश बरामद हुआ था. इनोवा गाड़ी चेतन गौर के नाम पर थी और चेतन गौर सौरभ शर्मा का सबसे करीबी आदमी बताया गया है. जिसे पूर्व में लोकायुक्त ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था लेकिन वह पूछताछ के लिए लोकायुक्त के सामने उपस्थित नहीं हुआ था.

40 दिन बाद सौरभ शर्मा गिरफ्तार

लोकायुक्त पुलिस ने 40 दिन बाद काली कमाई के कुबेर सौरभ शर्मा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि सोमवार को सौरभ के वकील राकेश पराशर ने कोर्ट में उसके सरेंडर का आवेदन दिया था. जिसमें दावा किया गया कि सौरभ उनके साथ मौजूद था. कोर्ट ने मंगलवार को 11 बजे का समय तय किया था. लेकिन कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ को कोर्ट बाहर से गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद उसे सीधे लोकायुक्त कार्यालय ले जाया गया था.

कोर्ट ने 4 फरवरी तक दी रिमांड

सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने बताया कि "लोकायुक्त पुलिस द्वारा दोनों की 7 दिन की डिमांड की मांग की गई थी, विशेष न्यायाधीश द्वारा इस पूरे मामले में 4 फरवरी तक लोकायुक्त पुलिस को इन दोनों को पुलिस रिमांड पर दे दिया है. इस पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बात की थी. इसके साथ ही उनका सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी और परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी. इसके साथ ही इस पूरे मामले में लगातार मेडिकल रिपोर्ट करने की मांग की गई थी उन सभी शर्तों को न्यायालय द्वारा मान लिया गया है."

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