भोपाल।अवैध रूप से फीस बढ़ोत्तरी के मामले में जबलपुर में हुई कार्रवाई के बाद इस तरह का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को 30 जून तक इसको लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इसके आदेश जारी कर दिए हैं. इस अभियान में स्कूलों द्वारा की गई फीस वृद्धि और स्कूलों में पढ़ाई जा रही किताबों की जांच की जाएगी. अनियमितता मिलने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
8 जून तक स्कूलों से मांगी जानकारी
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 लागू किया जा चुका है. लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 20 मई को सभी स्कूलों को पत्र भेजा गया है. इसमें 8 जून तक प्राइवेट स्कूलों को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिए कहा गया है. यदि किसी स्कूल प्रबंधन द्वारा शासन द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं किया जाता या नियमों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है तो नियमों का पालन कराना सुनिश्चित किया जाए.
30 जून तक चलेगा विशेष अभियान
प्रदेश में कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी या डुप्लीकेट किताबों को सिलेबस में शामिल किया जा रहा है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 30 जून तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि गड़बड़ी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही संबंधित प्रकाशक और बुक सेलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए. इस कार्रवाई की जानकारी विभाग को भेजने के लिए भी कहा गया है.
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