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नाबालिग बालक से कुकर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा - Baran POCSO court - BARAN POCSO COURT

Man Molested Child in Baran, नाबालिग बालक से कुकर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 52 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है.

बारां पॉक्सो कोर्ट
बारां पॉक्सो कोर्ट (ETV Bharat Baran)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2024, 4:20 PM IST

बारां.नाबालिग बालक से 3 साल पहले कुकर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने मंगलवार को दंडित करते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 52 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. मामला बारां कोतवाली थाना इलाके का था.

विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि कोतवाली बारां में 24 अगस्त 2021 को एक मुकदमा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज हुआ था, जिसमें एक वृद्ध महिला ने आकर मुकदमा दर्ज करवाया था. बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसकी बेटी अपने बच्चे के साथ घर के पड़ोस में ही रहती है. उसका 11 वर्षीय नातिन बाजार गया हुआ था. रास्ते में आरोपी उसे डरा धमका कर अपने साथ ले गया और पुलिया के नजदीक उसके साथ कुकर्म किया. घटना के बाद बालक घर पर रोते हुए पहुंचा और परिजनों को आपबीती सुनाई. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या 2 में सुनवाई के दौरान 9 गवाह और दस्तावेज सबूत के आधार न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने यह भी बताया कि जुर्माने की राशि के अलावा पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित बालक को 4 लाख रुपए अलग से देने की अनुशंसा की है. यह जिला विधिक सभी प्राधिकरण के जरिए देना निर्धारित किया जाएगा.

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