बागेश्वर: हत्या के प्रयास के मामले में बागेश्वर जिला जज नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्व मुख्य कृषि अधिकारी पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं कोर्ट ने आरोपी को दोष मुक्त करार दिया है. पूर्व मुख्य कृषि अधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा दर्ज करवाया था. साथ ही अपने पद का दुरुपयोग भी किया था.
कोर्ट ने जुर्माने की रकम दो लाख रुपए में से 50 हजार रुपए जिस व्यक्ति पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा था, उसे देने का आदेश दिया है. दरअसस, तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकरी एसएस वर्मा ने 23 फरवरी 2023 को पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी.
अपनी शिकायत में एसएस वर्मा ने कहा था कि चार फरवरी रात को करीब दस बजकर 15 मिनट पर वह अपने चौरासी में किराये पर लिए कमरे में खाना खाकर बिस्तर पर बैठे थे. तभी किसी अनजान व्यक्ति ने उनके कमरे का खटखटाया गया. वहीं जोर से खिड़की खोलने की भी आवाज आई. उस वक्त कमरे की लाइटें खुली हुई थी.
एसएस वर्मा की शिकायत के अनुसार उन्होंने बिस्तर से उठकर बाहर देखा तो उनके सरकारी वाहन के ड्राइवर उमेद सिंह कनवाल ने गाली-गलौज करते हुए उन पर गोली चला दी, जिसमें वो बाल-बाल बच गए है. इसके बाद वो घर में छिप गए. आरोप था कि जाते हुई भी उमेद सिंह एक फायर किया और और सीढ़ियों से नीचे भाग गया.