रामपुरःपूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान को एमपी, एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश किया गया. सीतापुर जेल से शनिवार को आजम खान को भारी सुरक्षा के बीच गवाह को धमकाने मामले में रामपुर लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया. 17 अगस्त 2022 को शहर कोतवाली में नन्हे ने आजम खान समेत 6 लोगों पर गवाह को धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था. सुनवाई के बाद जज ने इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी.
एक और मामले में घिरे सपा नेता आजम खान, गवाह को धमकी देने के मामले में आरोप तय, 24 को कोर्ट सुनाएगा फैसला
गवाह को धमकाने के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी हुई, 2022 में दर्ज किया गया था मुकदमा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : 4 hours ago
|Updated : 2 hours ago
बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार आजम खान को सीतापुर की जेल से रामपुर की कोर्ट में लाया गया. बाकी मुकदमे में आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा अदालती कार्रवाई में उपस्थित रहे हैं. लेकिन इस मामले में अदालत ने आजम खान को अदालत में तलब किया था.
जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए सीमा राणा ने बताया कि नन्हें खान ने 2022 में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि यतीम खाने के मामले में गवाही देने के लिए न्यायालय में आ रहे थे. तब मोहम्मद आजम खान के कहने पर अन्य आरोपियों ने उनको धमकी दी गई. गवाही न देने का दबाव बनाया गया. सीमा राणा ने बताया कि इस मामले में न्यायालय द्वारा आजम खान समेत 6 आरोपियों को को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए आदेश दिया था. पेशी के दौरान विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट डॉ. विजय कुमार ने सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिया है. अगली सुनवाई की तारीख 24 तारीख लगाई गई है.
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