पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट में मनमाने रवैये पर औरंगाबाद पुलिस के खिलाफ सुनवाई हुई. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा के सामने औरंगाबाद पुलिस की ओर से डीएसपी ने बताया कि याचिकर्ताओं के विरुद्ध इश्तेहार के आवेदन को वापस लिया जायेगा. कोर्ट ने आज एसपी, औरंगाबाद व आईओ को कोर्ट में उपस्थित हो कर जवाब देने का निर्देश दिया था. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण एसपी, औरंगाबाद नहीं आ पाये. डीएसपी और आईओ ने कोर्ट में उपस्थित रह कर जवाब दिया.
अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई : कोर्ट ने सोनी गुप्ता व विनोद प्रसाद की अग्रिम जमानत हेतु अर्जी पर सुनवाई की. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि जब तक इस मामले का इस कोर्ट द्वारा अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक आवेदकों के विरुद्ध इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. ये मामला औरंगाबाद के सीजेएम के अदालत में लंबित है. आवेदकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 406, 420, 120(बी) और 504 कि धाराओं में 14 नवंबर, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.