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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 4 hours ago

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भुड़कुड़ा कोतवाल को अरेस्ट करो... जानिए गाजीपुर कोर्ट को क्यों देना पड़ा ये आदेश - COURT ORDERED ARREST OF KOTWAL

गाजीपुर में एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने कोतवाल भुड़कुड़ा को गिरफ्तार करने का दिया आदेश, साथ ही 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दिए.

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गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर कोर्ट ने भुड़कुड़ा की महिला कोतवाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. महिला कोतवाल को एक मामले में बयान दर्ज नहीं कराने के बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है. इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि वो महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे.

दरअसल, महिला कोतवाल तारावती जब सुहवल थाना की अध्यक्ष थी तब एक महिला ने ससुराल में पारिवारिक विवाद में अपने तीन बच्चों को चाय में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया था. लेकिन इस मामले में तारावती ने तारीख मिलने के बाद भी बयान नहीं दर्ज कराया.

एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव (Video Credit; ETV Bharat)

एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने बयान दर्ज नहीं कराने पर नाराजगी जताते हुए महिला कोतवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. साथ ही एसएचओ सुहवल को आदेश दिया है कि वे एसएचओ तारावती को गिरफ्तार कर कोर्ट में 7 अक्तूबर को पेश करें. वहीं गिरफ्तारी तक उनके वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दिया है. इस बात की जानकारी एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने दी है.

बता दें कि, मामले पर हाईकोर्ट की ओर से शीघ्र निस्तारण का आदेश पारित किया गया है, इसके बाद भी 6 महीने से साक्ष्य के लिए कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी. जिससे बाद कोर्ट को यह कठोर कदम उठाना पड़ा, साथ ही वेतन रोकने के लिए कोषाधिकारी, गाजीपुर को भी एक पत्र जारी किया है.

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