फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है. जिले के जिन किसानों को सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन चाहिए वह अब 29 जनवरी 2024 तक आवेदन कर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए सरकार द्वारा कुछ नियम और शर्तें भी हैं. जो व्यक्ति इस नियम और शर्तों पर खरा उतरता है उन्हें सरकार सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन मिलेगा.
सौर ऊर्जा सबमर्सिबल के लिए शर्तें: इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत फरीदाबाद जिले के किसानों के लिए 3 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प 75 फीसदी अनुदान पर दिया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा बिजली आधारित कनेक्शन (डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन समर्पण करना पड़ेगा. इस वर्ष के लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा.
सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों.आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी (फर्द) होना जरूरी है. किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाइन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र), अपलोड करना जरूरी है.