प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए को अमरमणि त्रिपाठी के केस के आर्डर शीट की फोटो कॉपी सील बंद लिफाफे में 14 मार्च तक भेजने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका के अनुसार अपहरण के आरोप में 2002 में दर्ज हुए मामले में बस्ती की स्पेशल कोर्ट ने अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
याचिका में स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि वह मूल केस अपहरण मामले में जमानत पर है. मूल केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने गलत तरीके से एनबीडब्ल्यू जारी किया है. इस मामले में याची का पहले अन्य अभियुक्तों के साथ ट्रायल चल रहा था. बाद में याची का केस अलग कर लिया गया.