प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता से शादी का वादा कर मुकरने वाले आरोपी सत्यम पाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया और उसे तीन दिन में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि याची की जमानत अर्जी का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याची इस आदेश पर अमल नहीं करता तो अदालत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के माध्यम से आरोपी का सरेंडर सुनिश्चित कराए.
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने झांसी के सत्यम पाल की जमानत अर्जी पर पीड़िता की अधिवक्ता सरस्वती यादव की अंतरिम जमानत निरस्त करने की आपत्ति पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार याची ने पीड़िता से रेप किया और कुछ माह बाद जबरन गर्भपात कराया. इससे पीड़िता के स्वास्थ्य काफी खराब हो गया.