प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को गौतमबुद्धनगर के सेक्टर 49 में कोविड नियमों का उल्लघंन कर जुलूस निकालने के मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जयंत चौधरी, अफजाल अंसारी, अब्बास अंसारी आदि के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगी रोक 30 जुलाई तक बढ़ा दी.
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने इन नेताओं की ओर से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के 30 जुलाई की तारीख तय की है. इन लोगों के खिलाफ कोविड गाइडलाइंस का उल्लघंन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में आपराधिक कार्रवाई की जानी है या नहीं, यह निर्णय सरकार को लेना है.
इससे पहले गृह सचिव संजीव गुप्ता ने बताया था कि यह सरकारी नीति का मामला है और निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था. पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि अभी माडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है इसलिए नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता. जून माह के अंत तक निर्णय लिया जाएगा.