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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ को अवमानना नोटिस जारी किया, जानें वजह

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने आलोक उपाध्याय की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 5 hours ago

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प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ (Photo Credit- ETV Bharat)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मांदड़ को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने आलोक उपाध्याय की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे को सुनकर दिया है.

एडवोकेट दुबे ने कोर्ट को बताया कि फूलपुर तहसील के कोटवा गांव स्थित प्लाट पर बिना अधिग्रहण व मुआवजा दिए कब्जा कर लिया गया है. लेखपाल की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय कमेटी को याची को सुनवाई का मौका देकर 12 सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका की गई है.

मूर्ति तोड़ने और पुजारी पर हमले के आरोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावन माह में भगवान शिव की मूर्ति तोड़ने व पुजारी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी इज्जतनगर बरेली के शाहरुख की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों पर नरम रुख से लोगों की धार्मिक भावनाओं व सामाजिक ताने-बाने को भारी क्षति होगी.

शाहरुख का कहना था कि वह नामजद अभियुक्त नहीं है. उसे फंसाया गया है. उसके भाई साजिद खान ने एसपी को गत 23 जुलाई को पत्र भेजकर सूचना दी थी कि याची घटना के समय घर पर था, बाद में मंडी बाज़ार गया था. सरकारी वकील का कहना था कि मूर्ति तोड़ने में वह शामिल था. सह अभियुक्त अशरद ने नाम लेकर कहा था कि शाहरुख जल्दी भाग नहीं तो हम पकड़े जाएंगे.

पुजारी राम किशन शर्मा व उसकी पत्नी चश्मदीद गवाह हैं. राम किशन पर याची ने चाकू से हमला भी किया था. सह अभियुक्त अकरम मौके से पकड़ा गया है. चाकू भी झाड़ी से बरामद किया गया है. इसका अपराध सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है.

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