नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में धारा 163 लागू की गई है जिसके तहत जिले में कई तरह की पाबंदियां लागू हो गई हैं. महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, 6 दिसंबर को हिंदू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने, मुस्लिम संगठनों द्वारा काला दिवस मनाए जाने और विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है.
धारा 163 को लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, प्रदर्शन और जुलूस आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा और अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो.
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