अजमेरःनाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अजमेर पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. आरोपी पीड़िता का रिश्ते में जीजा लगता है.
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि क्लॉक टावर थाने में 6 जून 2023 को पीड़िता के चाचा ने आरोपी के खिलाफ उसकी भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया था. शेखावत ने बताया कि आरोपी पीड़िता का रिश्ते में जीजा लगता है और वारदात से पहले अक्सर उसका घर में आना जाना था. रिश्तेदार होने के कारण किसी को उसपर शक नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़िता को बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर अपने घर ले गया और जहां उसने पीड़िता के साथ दुराचार किया. उसने पीड़िता को धमकाया कि उसने यदि किसी को बताया तो वह उसके माता-पिता को जान से मार देगा. पीड़िता को धमकाकर उसने दो से तीन बार उसके साथ दुराचार किया.