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बिहार में एक और निर्देश जारी- 'उन्हीं बच्चों को सरकारी योजनाओं के लाभ मिलेंगे जिनके पास आधार कार्ड होंगे'

बिहार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक का निर्देश जारी हुआ है. इसके तहत सभी छात्रों के लिए आधार कार्ड जरूरी है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

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आधार कार्ड (कॉसेप्ट फोटो) (Getty Images)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 25, 2024, 7:13 PM IST

पटना :शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देशित किया है कि विद्यालयों में अब उन्हीं बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जिनके आधार कार्ड होगा. माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह के माध्यम से जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों के विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है. जिसके तहत उक्त योजना में निहित राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खाते में अंतरित किये जाने का प्रावधान है.

आधार कार्ड है अनिवार्य : माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि, राशि के भुगतान के लिए विद्यार्थियों का आधार सीडेड खाता होना अनिवार्य कर दिया गया है. अतः जिन सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का आधार सीडिंग नहीं हुआ है, उन्हें यह लाभ देय नहीं होगा. शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रत्येक अनुमण्डल के चिन्हित विद्यालयों में आधार किट उपलब्ध कराया गया है, ताकि शत प्रतिशत सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के आधार का निर्माण कार्य विद्यालय में ही सम्पन्न हो सके.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश. (ETV Bharat)

सभी DM को लिखा गया पत्र : इसके अलावा अभियान चलाकर अपने जिला के सभी निजी विद्यालयों का ई-सम्बन्धन पोर्टल पर एक माह के अन्दर निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीएम को कहा है कि आप व्यक्तिगत अभिरूच लेकर अपने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों और प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से सभी विद्यालयों में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं का आधार निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे.

''आप अवगत होंगे कि ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जहां एक ही विद्यार्थी, सरकारी एवं निजी विद्यालय, दोनों जगह नामांकन केवल सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कराते हैं. इस गलत व्यवस्था के निराकरण हेतु राज्य के सभी निजी विद्यालयों का ई-सम्बन्धन पोर्टल पर निबंधन बाध्यकारी किया गया है. ताकि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों सहित अन्य आवश्यक डाटा ई-सम्बन्धन पोर्टल पर संधारित कर, दोहरी नामांकन की व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके.''-माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश

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