कोटा:देश में अवैध रूप से रह रहे एक नाइजीरियाई नागरिक को बुधवार को कोटा के न्यायालय ने दो साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है. इस विदेशी नागरिक को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से बिना वीजा के होने की सूचना के बाद जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद ही न्यायालय में चालान उसके खिलाफ पेश किया गया था. इस मामले में जीआरपी पुलिस की जांच में सामने आया था कि नाइजीरियाई नागरिक युगोचूकवू जोनपॉल ने बांग्लादेश के जरिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था.
अपर लोक अभियोजक सूरज सिंह यादव ने बताया कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस से 7 मार्च 2024 को विदेशी नाइजीरियन नागरिक युगोचूकवू जोनपॉल दिल्ली से मुंबई का सफर कर रहा था. इस संबंध में रेलवे कंडक्टर मुकेश ने पुलिस को सूचना दी थी कि आरोपी के पास वीजा भारत में रहने का नहीं है. इस पर जीआरपी पुलिस ने सीआईडी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कार्रवाई की. उसे कोटा जंक्शन पर पुलिस ने उतार लिया. इसके बाद वह आक्रोशित हो गया था. इस घटना के बाद ही आरोपी को पहले शांति भंग में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 14 ए विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इसके प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बांग्लादेश से असम होते हुए भारत में प्रवेश की बात कही थी.