भरतपुर:बहुचर्चित गैंगेस्टर कुलदीप जघीना हत्याकांड के 8 आरोपियों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण भटनागर की बैंच ने जमानत दे दी है. जबकि दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. एडीजे कोर्ट वैर में आरोपियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता देवेंद्रपाल सिंह ने बताया कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने कुलदीप जघीना हत्याकांड के 8 आरोपियों अरुण कुमार फौजी, कुलदीप, मनदीप, सचिन, शेरसिंह उर्फ शेरा पहलवान, बबलू, कृष्णा हथैनी एवं भूपेंद्र उर्फ भूपन को जमानत दे दी है. जबकि रविंद्र एवं धर्मराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
अधिवक्ताओं ने 10 आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लगाई थी, जिनमें से हाईकोर्ट बैंच ने 8 की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. जबकि दो की जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी. अधिवक्ता देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इससे करीब एक माह पूर्व भी हाईकोर्ट की ओर से कुलदीप जघीना हत्याकांड के एक आरोपी अनूप को जमानत दी जा चुकी है.
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यह था कुलदीप जघीना हत्याकांड:गौरतलब है 12 जुलाई, 2023 को दिनदहाड़े गैंगेस्टर कुुलदीप जघीना की जयपुर जेल से अदालत पेशी पर पुलिस कस्टडी में रोडवेज बस से भरतपुर लाते समय आमोली टोल प्लाजा पर गैंगेस्टर कृपाल जघीना गैंग के सदस्यों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. जिस पर हलैना पुलिस थाने में घटना का मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो आरोपी अभी भी वांछित चल रहे हैं. इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि 8 आरोपी अभी भी विभिन्न जेलों में बंद हैं.
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कृपाल जघीना हत्याकांड: जमीनी विवाद के चलते 4 सितंबर, 2022 की रात 10 बजे गैंगेस्टर कुलदीप जघीना गैंग ने सर्कुलर रोड जघीना गेट के पास सर्किट हाउस से लौटते वक्त गैंगेस्टर कृपाल जघीना की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके चलते कृपाल जघीना गैंग के सदस्यों ने गैंगेस्टर कुलदीप जघीना की हत्या की थी.