रांची:झारखंड चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीटों के लिए 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक 472 पुरुष और 55 महिलाओं के अलावा एक थर्ड जेंडर भी मैदान में है. अगर राष्ट्रीय दलों की बात करें तो दूसरे चरण में 73 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि झारखंड के 28 पंजीकृत क्षेत्रीय दल और राज्य से बाहर के 34 पंजीकृत क्षेत्रीय दल, आरयूपीपी के 136 और 257 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं.
अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन सीटों पर हुए चुनाव में कुल 583 उम्मीदवार खड़े हुए थे, इस तरह 2024 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में कम नजर आ रही है. खिजरी और टुंडी में सबसे ज्यादा 20-20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में खिजरी और टुंडी में सबसे ज्यादा 20-20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.
आंकड़ों के मुताबिक राजमहल में 14, बोरियो में 15, बरहेट में 09, लिट्टीपाड़ा में 09, पाकुड़ में 16, महेशपुर में 15, शिकारीपाड़ा में 11, नाला में 13, जामताड़ा में 18, दुमका में 17, जामा में 17, जरमुंडी में 13, मधुपुर में 13, सारठ में 15, देवघर में 17, पोड़ैयाहाट में 7, गोड्डा में 13, महगामा में 10, रामगढ़ में 18, मांडू में 17, धनवार में 24, बगोदर में 13, जमुआ में 08, गांडेय में 15, गिरिडीह में 14, डुमरी में 12, बेरमो में 12, बोकारो में 14, चंदनक्यारी में 08, सिंदरी में 09, निरसा में 09, धनबाद में 18, झरिया में 11, टुंडी में 20, बाघमारा में 13, सिल्ली में 15 और खिजरी में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं.
दूसरे चरण में राज्य के जिन बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई अन्य नेता शामिल हैं.
लाइसेंसी हथियार कराए गए जमा
दूसरी ओर, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने राज्य में लाइसेंसी हथियारों को जमा करा लिया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक मतदान को लेकर आयोग लगातार सतर्क है. इसके तहत राज्य के लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने की प्रक्रिया जारी है. फिलहाल राज्य में 16,696 शस्त्र लाइसेंस हैं, जिनमें से 13,634 शस्त्र जमा करा दिए गए हैं, जबकि 40 लाइसेंस ब्लॉक किए गए हैं, 487 लाइसेंस रद्द कर जमा कराए गए हैं और 1,354 लाइसेंस धारकों को आवेदन के बाद जमा कराने से छूट दी गई है.